Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pakistan: इमरान खान की पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- PTI को वापस करना होगा इलेक्शन सिंबल

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
    Updated: Tue, 26 Dec 2023 08:11 PM (IST)

    पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करते हुए पीटीआई को उसका अपना चुनाव चिन्ह बल्ला बहाल कर दिया है। आयोग ने पार्टी के आंतरिक चुनावों में बल्ला निशान को अवैध करार दिया था।

    Hero Image
    इमरान खान की पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी (फाइल फोटो)

    एएनआई, पेशावर। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करते हुए पीटीआई को उसका अपना चुनाव चिन्ह 'बल्ला' बहाल कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव आयोग ने इससे पहले पार्टी के आंतरिक चुनावों में बल्ला निशान को अवैध करार दे दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका पर अंतिम फैसले में पार्टी का चुनाव चिह्न बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

    चुनाव आयोग को देना होगा पीटीआई को चुनाव चिन्ह- कोर्ट

    इससे पहले, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियांखेल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पीटीआई को चुनाव चिन्ह देना होगा क्योंकि चुनावी तारीख जारी होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

    'बल्ला मारो, आजादी को गले लगाओ'

    हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर लिखा, "बल्ला मारो, आजादी को गले लगाओ!" इसके अलावा पार्टी ने लिखा है कि बल्ला लौट चुका है।

    पीटीआई ने आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी

    जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चुनाव आयोग पीठ द्वारा पीटीआई के अंदर होने वाले चुनावों को गैरकानूनी घोषित करने और पार्टी से उसका चुनाव चिह्न छीनने के बाद याचिका दायर की थी।

    पार्टी ने चुनाव आयोग और चुनाव को चुनौती देने वालों को नामित करते हुए कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इसको देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की।

    चुनाव के लिए 20 दिन का समय दिया गया था- वकील

    सुनवाई की शुरुआत में, पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि पार्टी को चुनाव कराने के लिए 20 दिन का समय दिया गया था। पार्टी ने 3 दिसंबर को पेशावर में पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए। चुनाव आयोग ने पार्टी के आंतरिक चुनावों की सत्यता को स्वीकार करते हुए पार्टी को एक प्रमाण पत्र जारी किया।

    वकील ने कहा कि इसके बाद आयोग ने यह कहते हुए चुनाव चिह्न वापस ले लिया कि जिसने चुनाव करवाया वह सही व्यक्ति नहीं था।

    ये भी पढ़ें: US: 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन को करना है बड़ा काम, ट्रंप से इस मामले में चल रहे बहुत पीछे