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    Pakistan: क्या अब जेल से बाहर आएंगे इमरान खान? अवैध विवाह केस में उन्हें और बुशरा बीबी को मिली जमानत, जानिए क्या था पूरा मामला

    By Agency Edited By: Sachin Pandey
    Updated: Sat, 13 Jul 2024 05:17 PM (IST)

    Pakistan पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अवैध विवाह मामले में एक अदालत से बड़ी राहत मिली है । कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं। जानिए क्या था पूरा मामला।

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    इमरान खान पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं। (File Image)

    पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी कर दिया। पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे बंद इमरान खान फिलहाल इसी मामले के चलते अभी भी जेल में हैं।

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    पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी को पाकिस्तानी आम चुनाव से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका की शिकायत के आधार पर बुशरा और इमरान खान को दोषी ठहराया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व प्रथम महिला की इद्दत अवधि के दौरान शादी का अनुबंध किया था।

    जिला अदालत में दी थी सजा को चुनौती

    गौरतलब है कि इस्लाम में कोई महिला तलाक या अपने पति की मृत्यु के चार महीने पूरे होने से पहले दोबारा शादी नहीं कर सकती है। दंपति ने सजा को राजधानी इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत में चुनौती दी थी, जहां अतिरिक्त न्यायाधीश अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की।

    न्यायाधीश ने दिन की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोपहर में फैसले की घोषणा की और खान 71 और बुशरा को बरी कर दिया। न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करने के बाद कहा, 'अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए।'

    रिहाई पर संशय बरकरार

    हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें रिहा किया जाएगा या नहीं। यह एकमात्र मामला था, जिसके लिए तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा निलंबित होने और सिफर मामले में बरी होने के बाद खान जेल में थे। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाए जाने और उसके बाद 8 फरवरी के चुनावों से पहले अन्य मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे हैं।