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    Imran Khan: जेल में वकीलों से अकेले मिल सकेंगे इमरान खान, कोर्ट ने कहा साथ ले जा सकेंगे ये सामान

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
    Updated: Mon, 26 Feb 2024 08:17 PM (IST)

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में अपने वकीलों से जेल अधिकारियों की अनुपस्थिति में अकेले मिलने की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने इसके बाद इमरान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल हैंडबुक के अनुसार वकील को इमरान खान से अकेले मिलने का आदेश दिया।

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    जेल में वकीलों से अकेले मिल सकेंगे इमरान खान। (फाइल फोटो)

    एएनआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में अपने वकीलों से जेल अधिकारियों की अनुपस्थिति में अकेले मिलने की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इसके बाद इमरान की याचिका खारिज कर दी।

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    कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल हैंडबुक के अनुसार वकील को इमरान खान से अकेले मिलने का आदेश दिया। एआरवाई न्यूज के अनुसार, अदालत ने आदेश दिया कि इमरान और उनके वकीलों को अदियाला जेल में पेंसिल और कागज लाने की भी अनुमति है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इमरान के साथ उनके राजनीतिक सलाहकारों को भी मिलने की इजाजत दे दी।

    जेल में बंद इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी

    अदियाला जेल में इससे पहले पीटीआई नेता उमर अयूब खान और इमरान के बीच पिछली बैठक तय थी। लेकिन उमर अयूब ने दावा किया था कि जेल प्रशासन ने उन्हें अदियाला जेल में इमरान से मिलने से रोका था। जेल में बंद इमरान खान तोशाखाना, साइफर और अवैध निकाह के मामले में दोषी ठहराए गए हैं।

    नेशनल असेंबली सत्र से पहले भरी जाएं आरक्षित सीटें- अल्वी

    पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने राष्ट्रीय असेंबली का सत्र बुलाने के समन को निरस्त कर दिया है। इस बैठक में राष्ट्रीय असेंबली के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जानी है।

    आरक्षित सीटों का आवंटन होना चाहिए- राष्ट्रपति

    जियो न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति ने कहा है कि सत्र आहूत करने से पहले नेशनल असेंबली के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन होना चाहिए। संविधान के अनुसार, सत्र बुलाने के लिए अब केवल तीन दिन बचे हैं। इसके लिए पीएमएल-एन और पीपीपी ने इसे देरी करने की टैक्टिस बताते हुए आलोचना की है।

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