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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत, पत्नी के साथ इस केस में 14 साल जेल की सजा हुई निलंबित

Published: Mon, 01 Apr 2024 04:13 PM (IST)

Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को लंबे इतजार के बाद सोमवार को ...और पढ़ें

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक में सुनाया फैसला। (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक में सुनाया फैसला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. ईद की छुट्टियों के बाद सजा के खिलाफ अपील
  2. प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखने का आरोप
  3. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को लंबे इतजार के बाद सोमवार को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस (Toshakhana Corruption Case) में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

देश के आम चुनावों से पहले चंद दिनों पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही कोर्ट (Islamabad Accountability Court) ने इस केस में दोनों को सजा सुनाई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।

ईद की छुट्टियों के बाद सजा के खिलाफ अपील

इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।

प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखने का आरोप

बता दें कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।

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