Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत, पत्नी के साथ इस केस में 14 साल जेल की सजा हुई निलंबित

    Updated: Mon, 01 Apr 2024 04:13 PM (IST)

    Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को लंबे इतजार के बाद सोमवार को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस (Toshakhana Corruption Case) में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

    Hero Image
    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक में सुनाया फैसला। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को लंबे इतजार के बाद सोमवार को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस (Toshakhana Corruption Case) में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश के आम चुनावों से पहले चंद दिनों पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही कोर्ट (Islamabad Accountability Court) ने इस केस में दोनों को सजा सुनाई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।

    ईद की छुट्टियों के बाद सजा के खिलाफ अपील

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।

    प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखने का आरोप

    बता दें कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।

    ये भी पढ़ें: Afghanistan News: एक पुरानी बारूदी सुरंग के पास खेल रहे थे बच्चे, तभी अचानक हुआ भीषण विस्फोट; नौ बच्चों की हुई मौत