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    Pakistan Election: पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका, छिना चुनाव चिह्न 'बैट'

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आंतरिक पार्टी चुनाव को असंवैधानिक और चुनाव चिह्न बैट को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को सही करार दिया। गत 22 दिसंबर को चुनाव आयोग ने पीटीआई के आंतरिक पार्टी चुनाव को खारिज कर दिया था।

    By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Wed, 03 Jan 2024 08:04 PM (IST)
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    पेशावर हाई कोर्ट में हुई इमरान खान की जीत (फाइल फोटो)

    पीटीआई, पेशावर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आंतरिक पार्टी चुनाव को असंवैधानिक और चुनाव चिह्न 'बैट' को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को सही करार दिया।

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    गत 22 दिसंबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पीटीआई के आंतरिक पार्टी चुनाव को खारिज कर पार्टी को चुनाव चिह्न बैट से वंचित कर दिया था। पार्टी के आंतरिक चुनाव में गौहर खान को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया था।

    पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी

    पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने गत 26 दिसंबर को आयोग की घोषणा को निलंबित कर दिया था। इस पर चुनाव आयोग ने गत 30 दिसंबर को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

    पाकिस्तान चुनाव आयोग न्यायिक संस्था नहीं- PTI

    जस्टिस एजाज खान की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान पीटीआई के वकील अनवर ने कहा कि पाकिस्तान चुनाव आयोग न्यायिक संस्था नहीं है। वहीं, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि पीटीआई ने आयोग के फैसले के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और हमारे पास याचिका दायर करने का अधिकार है।

    पीटीआई को चुनावी लड़ाई से बाहर रखने की साजिश- वकील

    पीटीआई के वकील अनवर ने दावा करते हुए कहा कि पीपीपी को छोड़कर सभी दलों ने पीटीआई को चुनावी लड़ाई से बाहर रखने की साजिश रची है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आदेश देता है।

    वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 8 अगस्त को तोशाखाना केस में फैसला आने के बाद इमरान खान को किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं।

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