पाकिस्तान की अदालत ने चीनी एप टिकटॉक पर लगी रोक हटाई, कोर्ट ने ये सावधानी बरतने को कहा
पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी एप टिकटॉक (TikTok) पर लगी रोक को हटा दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति क़ैसर रशीद ने अपने फैसले में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) को एप पर अश्लील सामग्री अपलोड करने के खिलाफ सतर्क रहने का निर्देश दिया।

पेशावर, प्रेट्र। पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी एप टिकटॉक (TikTok) पर लगी रोक को हटा दिया गया है। रोक पाकिस्तान सरकार ने लगाई थी। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह रोक को हटाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि उसमें कोई अश्लील सामग्री न डाली जाए। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, छह माह में टिकटॉक पर दूसरी बार गुरुवार को रोक हटाई गई है। रोक हटाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख तय की है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति क़ैसर रशीद ने अपने फैसले में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) को एप पर अश्लील सामग्री अपलोड करने के खिलाफ सतर्क रहने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान रशीद ने पीटीए के एक अधिकारी से पूछा कि मंच पर 'अनैतिक सामग्री' को हटाने के लिए प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की है। पीटीए के महानिदेशक तारिक गंडापुर ने अदालत को बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अश्लील सामग्री साझा करने वालों को रोकने के लिए टिकटोक के साथ संपर्क स्थापित किया गया। चीन के बाइटडांस के स्वामित्व वाले एप को पाकिस्तान में लगभग 390 लाख बार डाउनलोड किया गया है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने टिकटॉक एप के जरिए बड़े पैमाने पर देश में अभद्रता और अश्लीलता फैलाने को लेकर इस एप को प्रतिबंधित कर दिया था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बयान में कहा था कि Tiktok प्लेटफॉर्म के कंटेंट से ‘समाज और खासतौर पर युवाओं पर बहुत ही नकारात्मक असर’ पड़ रहा है। इस पर टिकटॉक ने सफाई दी था कि वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में पाकिस्तानी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से करीब 37 लाख ऐसे वीडियो को हटाया गया है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

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