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    'फ्री इमरान खान मूवमेंट' से पहले PTI को लगा बड़ा झटका, पार्टी के 166 सदस्यों को 10-10 वर्ष जेल की सजा

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Thu, 31 Jul 2025 08:24 PM (IST)

    पाकिस्तान की एक अदालत ने पीटीआई के 166 सदस्यों को 9 मई 2023 की हिंसा के मामले में दस-दस वर्ष की जेल की सजा सुनाई। यह सजा आइएसआइ भवन और सैन्य स्थलों पर हमले के संबंध में है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

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    पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 166 सदस्यों को जेल की सजा।(फाइल फोटो)

    पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 166 सदस्यों को नौ मई, 2023 की हिंसा के एक मामले में दस-दस वर्ष जेल की सजा सुनाई। यह सजा पंजाब प्रांत में खुफिया एजेंसी आइएसआइ के भवन और अन्य सैन्य स्थलों पर हमले के संबंध में सुनाई गई है।

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    उल्लेखनीय है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई, 2023 को उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देशभर में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था।

    जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस) समेत दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और पुलिस स्टेशन के अलावा मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आइएसआइ भवन को निशाना बनाया गया था।

    'फ्री इमरान खान मूवमेंट' की होगी शुरुआत

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, फैसलाबाद की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पांच अगस्त से पीटीआइ की तरफ से 'फ्री इमरान खान मूवमेंट' की शुरुआत होनी है।

    एटीसी अदालत ने फैसलाबाद में आइएसआइ भवन पर हमले के मामले में 185 आरोपियों में से 108 को दोषी ठहराया और शेष 77 को बरी कर दिया। जबकि फैसलाबाद में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में 58 आरोपियों को 10-10 वर्ष की जेल की सजा दी गई है।

    पीटीआई के जिन नेताओं को सजा सुनाई गई है, उनमें संसद के दोनों सदनों नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब और सीनेट में विपक्ष के नेता शिब्ली फराज भी शामिल हैं। पीटीआई ने अदालत के फैसले की आलोचना की और कहा कि वह इसे लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

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