Pakistan: शादमान चौक को भगत सिंह के नाम पर नहीं रखने पर पाक की पंजाब सरकार को नोटिस, लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला
Bhagat Singh Chowk Lahore पाकिस्तान की एक कोर्ट ने लाहौर में शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सोमवार को पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया। इस मामले में याचिका दायर कर तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।
पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने लाहौर में शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सोमवार को पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया। इस मामले में याचिका दायर कर तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका पर पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान, उपायुक्त लाहौर राफिया हैदर और शहर प्रशासक को नोटिस जारी किए।
लाहौर हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया
फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने सुनवाई के बाद बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने में विफल रहने पर अवमानना याचिका पर 26 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने 2018 में दिया था नाम बदलने का आदेश
कुरैशी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में सरकार को शादमान चौक का नाम बदलने का आदेश दिया था, जहां 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर फांसी दी गई थी। लेकिन प्रांतीय और जिला दोनों सरकारों ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इस प्रकार अवमानना हुई।
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