मलेशिया में जब्त पाक का विमान छोड़ा गया, 70 लाख डॉलर बकाया चुकाने के बाद अदालत ने छोड़ने के दिए आदेश
मलेशिया की अदालत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बोइंग 777 विमान को छोड़ने के आदेश दिए हैं। भुगतान के बाद पेरेग्रीन ने अदालत में हवाई जहाज को छोड़ने पर अपनी सहमति दे दी। विमान को 15 जनवरी को जब्त किया गया था।

क्वालालंपुर, रायटर। मलेशिया की अदालत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन (पीआइए) के बोइंग 777 विमान को छोड़ने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान के इस विमान को 15 जनवरी को अदालती आदेश के बाद जब्त किया गया था। अदालत में दोनों ही पक्षों ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनका आपस में समझौता हो गया है। पाक ने अपनी खस्ता हालत के कारण विमान की लीज की रकम नहीं चुकाई थी। बाद में रकम चुकाने के बाद ही अदालन ने आदेश दिया।
पाकिस्तान ने 2015 में दो विमान लीज पर लिए थे। इन विमानों की लीज की लगभग सत्तर लाख डॉलर की रकम बकाया थी। जिसके संबंध में लंदन के उच्च न्यायालय में पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड ने मुकदमा किया हुआ था। पाकिस्तान का बोइंग 777 विमान जब मलेशिया हवाई अड्डे पर उतरा तो उसे अदालत के आदेश पर जब्त कर लिया गया। बाद में पाकिस्तान को कंपनी को सत्तर लाख डॉलर का भुगतान करना पड़ा। भुगतान के बाद पेरेग्रीन ने अदालत में हवाई जहाज को छोड़ने पर अपनी सहमति दे दी।
सूत्रों का कहना है कि पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी पाकिस्तान की ओर से रकम नहीं चुकाने से परेशान थी। पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड लगातार पीआईए की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही उसे पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड को जानकारी मिली कि बोइंग-777 के मलेशिया में हवाईअड्डे पर उतरने का कार्यक्रम है उसने स्थानीय अदालत में विमान को जब्त करने के लिए गुहार लगाई।
पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड की गुहार पर आखिरकार लंदन हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा। आदेश के बाद पाकिस्तान के बोइंग-777 विमान को जब्त कर लिया गया। गौरतलब है कि मलेशिया को पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र माना जाता है लेकिन तंगहाली में मित्र देश की इस हरकत से पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हुई थी। ज्ञात हो कि पीआइए ने भुगतान रुकने के पीछे कोरोना संकट का हवाला दिया था।
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