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    Pakistan: काम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के PM को छोड़ देना चाहिए पद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

    पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने लापता बलूच छात्रों के मामले में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के पेश नहीं होने पर तीखी टिप्पणी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। लापता बलूच छात्रों को बरामद करने की मांग पर सोमवार को दूसरी बार काकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

    By Jagran News Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Tue, 20 Feb 2024 07:55 PM (IST)
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    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलूच छात्रों के मामले में पेश नहीं होने पर पीएम को फटकार लगाई। (फाइल फोटो)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने लापता बलूच छात्रों के मामले में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के पेश नहीं होने पर तीखी टिप्पणी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।

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    दूसरी बार भी उपस्थित नहीं हुए काकर

    लापता बलूच छात्रों को बरामद करने की मांग पर सोमवार को दूसरी बार काकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने प्रधानमंत्री काकर की अनुपस्थिति के बारे में पूछा। अटार्नी जनरल ने कहा कि कराची में व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो पाए।

    अनुपस्थिति को लेकर हाई कोर्ट ने किया सवाल

    इसके बाद कोर्ट ने रक्षा और गृह मंत्री के भी अनुपस्थित रहने पर प्रश्न किया। जस्टिस कयानी ने बिना आपराधिक रिकार्ड वाले लापता लोगों को बरामद नहीं किए जाने पर चिंता जताई।

    हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि प्रधानमंत्री को समन करने का उद्देश्य यह पूछना था कि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल क्यों रहे। यदि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते तो अपने पदों से त्यागपत्र दे दें।