Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Islamabad High Court: इमरान खान की पत्नी और उनके वकील के बीच कॉल के ऑडियो लीक पर अदालत सख्त, ISI प्रमुख से मांगा जवाब

    By AgencyEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Thu, 07 Dec 2023 04:57 PM (IST)

    इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से एक रिपोर्ट पेश करने को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा के बीच कथित तौर पर लीक हुए ऑडियो के पीछे कौन था। न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि टीवी चैनलों पर लोगों की निजी बातचीत कैसे प्रसारित की जा रही है।

    Hero Image
    इमरान खान की पत्नी और उनके वकील के बीच कॉल के ऑडियो लीक पर अदालत ने मांगा जवाब। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा के बीच पर लीक हुए ऑडियो पर आईएसआई से जवाब मांगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से कहा कि लीक हुए ऑडियो के पीछे कौन था, इस पर रिपोर्ट पेश करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने जांच कराने का दिया निर्देश

    पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को बुशरा बीबी और उनके वकील के बीच लीक हुई कॉल की ऑडियो फोरेंसिक जांच करने के लिए भी कहा ताकि ये कहां से आया इसका पता चल सके।

    यह भी पढ़ेंः Pakistan Fire: कराची के एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत; मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

    बता दें कि न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने खोसा द्वारा उनके और बुशरा बीबी के बीच लीक हुए ऑडियो के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति सत्तार ने याचिका की एक प्रति इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल को भेजने का भी निर्देश दिया।

    अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

    साथ ही अदालत ने एफआईए, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) को भी नोटिस जारी कर मामले पर उनका जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

    न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि टीवी चैनलों पर लोगों की निजी बातचीत कैसे प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आपत्तियों को भी खारिज कर दिया और पूछा कि रजिस्ट्रार कार्यालय को आवेदन पर क्या आपत्ति है?

    यह भी पढ़ेंः Pakistan: पूर्व पीएम इमरान को लगा इस्लामाबाद HC से झटका, तोशाखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज