Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pakistan Politics: "अटक जेल में इमरान खान की जान को खतरा...", पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी का दावा

    By AgencyEdited By: Babli Kumari
    Updated: Mon, 07 Aug 2023 07:40 AM (IST)

    Pakistan Politics in Crisisपाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान की जान खतरे में है।जेल अधिकारी उन्हें भोजन भी नहीं दे रहे हैंएआरवाई न्यूज ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब आईजी इस्लामाबाद को आदेश जारी किया गया तो लाहौर पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत ज़मान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंच गई।

    Hero Image
    पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी (फाइल फोटो/एएनआई)

    इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान की जान खतरे में है। जेल अधिकारी उन्हें भोजन भी नहीं दे रहे हैं, एआरवाई न्यूज ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब आईजी इस्लामाबाद को आदेश जारी किया गया तो लाहौर पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत ज़मान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि जब आईजी इस्लामाबाद को आदेश जारी किया गया तो लाहौर पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत ज़मान पार्क के आवास पर पहुंच गई।

    उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया, लेकिन उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अटक जेल में सुविधाओं की कमी है, जहां "बी क्लास" सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।

    उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने न्यायपालिका से की मांग

    एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कुरैशी ने इस बात की भी आलोचना की कि पीटीआई प्रमुख को उनकी मेडिकल जांच के लिए पॉली क्लिनिक के मेडिकल बोर्ड में नहीं ले जाया गया, जो प्रत्येक कैदी का अनिवार्य अधिकार और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है।

    उन्होंने न्यायपालिका से मांग की कि वह इस पर ध्यान दे क्योंकि खान का जीवन खतरे में है।

    इमरान खान को तोशखाना मामले में मिली सजा

    गौरतलब है कि शनिवार को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशखाना मामले में "भ्रष्ट आचरण" का दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद लाहौर में उनके ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार कर लिया गया था।

    एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

    पूर्व पीएम पर लगा 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना 

    अदालत ने पीटीआई के दोषी प्रमुख पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।