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    Pakistan: इमरान खान को सता रहा मौत का डर, CJP को पत्र लिखकर कोर्ट में पेशी के लिए मांगी पर्याप्त सुरक्षा

    पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को मौत का डर सता रहा है। ऐसे में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश (CJP) को पत्र लिखकर कोर्ट में पेशी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतेजाम करने का अनुरोध किया। (फाइल फोटो)

    By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Mon, 06 Mar 2023 03:30 AM (IST)
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    इमरान खान को सता रहा मौत का डर, CJP को पत्र लिखकर कोर्ट में पेशी के लिए मांगी पर्याप्त सुरक्षा

    इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मौत का डर सता रहा है। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंडियाल को एक पत्र लिखकर कोर्ट में पेशी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध किया है।

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    द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन अभियान के माध्यम से मेरी सरकार को हटाने के बाद से मुझे संदिग्ध एफआईआर, धमकियों का सामना करना पड़ा और अंतत: मेरी हत्या करने की भी कोशिश हुई।

    इमरान खान ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि मौजूदा प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री उनके खिलाफ असफल हत्या की साजिश में शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे खिलाफ हत्या के एक और प्रयास के स्पष्ट संकेत हैं।

    इमरान के खिलाफ अबतक दर्ज हुए 74 मामले

    पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ अबतक 74 मामले दर्ज हैं और मुझे अक्सर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता है। मैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं और जहां भी मैं जाता हूं वहां भारी भीड़ स्वाभाविक रूप से पीछा करती है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के तहत प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन पर हत्या के एक और प्रयास के स्पष्ट संकेत हैं।

    रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अंतिम उपस्थिति में कहा कि सुरक्षा की पूरी तरह से विफलता थी। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हुआ जब उन्हें अलग से कोर्ट में पेश होना पड़ा। ऐसे में इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे सत्ता में बैठे लोगों से उनके ऊपर आने वाले खतरे को लेकर कार्रवाई करें और कोर्ट में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतेजाम सुनिश्चित करें।