Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइफर केस में फंसे इमरान खान को मिली बड़ी राहत, कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए थे 42 मामले

    Updated: Thu, 13 Jun 2024 04:30 PM (IST)

    किस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के ...और पढ़ें

    Hero Image
    साइफर केस में फंसे इमरान खान को मिली बड़ी राहत (FILE PHOTO)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी को आजादी मार्च मामले में बरी कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया था। उन्हें इस साल जनवरी में साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

    25 मई को निकाला गया था आजादी मार्च

    आजादी मार्च इमरान खान की ओर 25 मई 2022 को निकाला गया था। पुलिस ने लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू किया था। मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। मार्च के दौरान पुलिस और पीटीआई नेता के बीच झड़प के बाद आंदोलन के लिए पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने 42 मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर भी केस दर्ज किया था।

    यह भी पढ़ें: Pakistan: इमरान खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आजादी मार्च केस में पूर्व प्रधानमंत्री बरी

    यह भी पढ़ें:G7 Summit: यूक्रेन के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात