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    Imran Khan Cases: कोर्ट से इमरान खान को मिली राहत या गुगली? सजा निलंबित होने के बाद भी रहना होगा जेल में

    जेल में बंद चल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक मुश्किल खत्म हो रही है तो दूसरी सामने आ जा रही है। मंगलवार (29 अगस्त) को इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में पूर्व पीएम इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

    By Abhinav AtreyEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Wed, 30 Aug 2023 10:56 AM (IST)
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    पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल अटक जेल में ही रहेंगे (फोटो, रॉयटर्स)

    इस्लामाबाद, एजेंसी। जेल में बंद चल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक मुश्किल खत्म हो रही है तो दूसरी सामने आ जा रही है। मंगलवार (29 अगस्त) को इमरान खान को बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में पूर्व पीएम इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। मगर, खान एक अन्य मामले में जेल में ही रहेंगे।

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    इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के साथ में पूरी दुनिया की नजरें थीं, लेकिन इस बहुप्रतीक्षित फैसले ने कई लोगों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले क्या यह राहत है या उन्हें किसी अन्य मामले में फंसाने की एक अस्थायी व्यवस्था है।

    खान को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश

    मुश्किल दौर से गुजर रहे पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल अटक जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत उनके केस की सुनवाई कर रही एक स्पेशल कोर्ट ने अटक जेल के अधिकारियों को उन्हें "न्यायिक लॉकअप" में रखने और बुधवार को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।

    इस केस के कारण जेलस में ही रहेंगे इमरान

    दरअसल, पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी (FIA) द्वारा जांच किए जा रहे मामले के मुताबिक, "इमरान खान पर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा भेजे गए एक गोपनीय केबल की सामग्री को सार्वजनिक करने और राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।" इसी केस में इमरान खान के करीबी और देश के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहले से ही हिरासत में हैं।

    राष्ट्रीय उपहारों को अवैध रूप से बेचने का लगा आरोप

    बता दें कि तोशाखाना केस में इमरान खान को 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राष्ट्रीय उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। वहीं, उन्हें आने वाले आम चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी बैन कर दिया गया है।

    भ्रष्टाचार की सज़ा के निलंबन से खान के चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध ख़त्म नहीं होगा, जब तक दोषसिद्धि बरकरार रहेगी। वहीं, इमरान खान के ऊपर इन मामलों में जब तक दोषसिद्धि बरकरार रहेगी, तब तक इमरान खान के चुनाव लड़ने पर लगा बैन जारी रहेगा। इस साल के अंत में पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं और देश में इस महीने एक कार्यवाहक सरकार नियुक्त की गई है।