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    Pakistan News: इमरान खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर रोका गया, लाहौर स्थित घर में जबरन घुसी पुलिस; कई गिरफ्तार

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। हालांकि उन्हें इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर रोक लिया गया है। उधर आरोप है कि पुलिस जबरन उनके लाहौर स्थित घर में घुस गई है।

    By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Sat, 18 Mar 2023 02:13 PM (IST)
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    तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए इमरान खान

    इस्लामाबाद, आईएएनएस। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत में शनिवार को सुनवाई के लिए जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले को एक टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। वहीं, उनके लाहौर स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। पुलिस आवास का गेट तोड़कर जबरन अंदर घुसी है। इसी दौरान पीटीआई समर्थक और पुलिस में झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

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    इमरान खान के काफिले के साथ हादसा

    इससे पहले, शनिवार सुबह इमरान खान के काफिले के साथ हादसा हो गया। काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं।

    यह है मामला

    इमरान खान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) जफर इकबाल की अदालत में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणाओं में कथित रूप से उपहारों के विवरण को छिपाने के लिए दायर शिकायत पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपस्थित होने वाले हैं।

    अतिरिक्त सत्र अदालत को किया गया स्थानांतरित

    डॉन की खबर के मुताबिक, पार्टी के कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ पीटीआई प्रमुख लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने आवास से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई द्वारा सुरक्षा चिंताओं को उठाए जाने के बाद सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र अदालत के स्थान को तुलनात्मक रूप से सुरक्षित न्यायिक परिसर में स्थानांतरित कर दिया।

    इमरान को कोर्ट से लगा झटका

    मुख्य आयुक्त कार्यालय इस्लामाबाद ने इमरान के खिलाफ जिला चुनाव आयुक्त द्वारा दायर मामले की सुनवाई के लिए जी -11 में कोर्ट नंबर 1 न्यायिक परिसर की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की और इसे 'एक बार की छूट' करार दिया। डॉन की खबर के मुताबिक, गुरुवार को पिछली सुनवाई में अदालत ने इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी।