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    Imran Khan: पाक कोर्ट से इमरान खान को मिली बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ाया

    By AgencyEdited By: Shashank Mishra
    Updated: Wed, 17 May 2023 04:04 PM (IST)

    पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में नौ मई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अपने आदेश की अवधि को कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। पीटीआई प्रमुख पर देश भर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं।

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    इमरान खान को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ाया।

    इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में नौ मई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अपने आदेश की अवधि बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का फैसला सरकार के वकील द्वारा 70 वर्षीय तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख के खिलाफ दायर मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद आया है।

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    पीटीआई प्रमुख पर देश भर में 100 से अधिक मामले दर्ज

    इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे और इस बीच अदालत पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें खान के खिलाफ दायर सभी मामलों का ब्योरा मांगा गया था। खान की पार्टी ने कहा कि पीटीआई प्रमुख पर देश भर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। डॉन अखबार ने बताया कि अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई को 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।

    इमरान खान को एक बड़ी राहत देते हुए, IHC ने शुक्रवार को उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दो सप्ताह के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी और अधिकारियों को 15 मई तक देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 मई को आईएचसी परिसर से खान की नाटकीय गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार देने के एक दिन बाद आया था।

    शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से खान शनिवार को अपने लाहौर घर लौट आए। IHC ने बुधवार को PTI नेताओं मलीका बुखारी और अली मुहम्मद खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसक विरोध के बाद पीटीआई नेताओं को सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश, 1960 के रखरखाव के तहत गिरफ्तार किया गया था।

    पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई

    9 मई को आईएचसी परिसर में अर्धसैनिक बल द्वारा खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में अशांति फैल गई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर धावा बोल दिया और लाहौर में एक कोर कमांडर के घर में आग लगा दी। पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई है, जबकि खान की पार्टी का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं की जान चली गई।

    सोमवार को शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले आगजनी करने वालों को पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित देश के संबंधित कानूनों के तहत मुकदमे के माध्यम से न्याय दिलाने का संकल्प लिया। अपने नेतृत्व में अविश्वास मत हारने के बाद खान को पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा था।