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    इमरान खान पर तोशाखाना में उपहार जमा न करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: पाक IHC

    Updated: Tue, 07 Jan 2025 01:10 PM (IST)

    सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा उपहार में दिए गए बुलगारी आभूषण सेट को जमा न करने के लिए संशोधित तोशाखाना नियमों के तहत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये फैसला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया है। IHC ने कहा राज्य के खजाने में उपहार जमा न करने पर दंड लगाने वाले 2023 के संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

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    इमरान खान पर तोशाखाना नियमों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता- पाक IHC (फाइल फोटो)

    एएनआई, इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने फैसला सुनाया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा उपहार में दिए गए बुलगारी आभूषण सेट को जमा करने में विफल रहने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर संशोधित तोशाखाना नियमों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसकी जानकारी डॉन की रिपोर्ट में दी गई है।

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    न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने 14 पन्नों के विस्तृत फैसले में कहा कि राज्य के खजाने में उपहार जमा न करने पर दंड लगाने वाले 2023 के संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि 2018 के तोशाखाना नियमों के तहत केवल रसीद जमा करना अनिवार्य था, उपहार नहीं।

    संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें उन पर आभूषणों का कम मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय खजाने को 32.8 मिलियन रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि कम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में खान की ओर से "सीधे धमकी या दबाव" के कोई आरोप नहीं थे। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि खान ने आवश्यक रसीद जमा करके 2018 के नियमों का पालन किया और अदालत को इसके विपरीत कोई सबूत नहीं मिला।

    डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति औरंगजेब ने सुनवाई में काफी देरी होने का उल्लेख करते हुए कहा कि खान को चार महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बावजूद अभी तक उन पर अभियोग नहीं लगाया गया है।

    पहले जांच को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूरा किया था, जिसके बाद एफआईए को ये जांच सौंप दी गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट के हाथ कुछ नहीं लगा। अदालत ने जमानत की शर्तों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खान को सभी सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता बताई और चेतावनी दी कि जमानत का दुरुपयोग करने पर इसे रद्द किया जा सकता है।

    तोशाखाना मामले को संभालने वाली विशेष अदालत में, एफआईए अभियोजक ने तोशाखाना अनुभाग अधिकारी बिन यामीन से जिरह पूरी की, जबकि कैबिनेट डिवीजन के समन्वय विंग के उप सचिव मोहम्मद अहद ने भी गवाही दी। सत्र के दौरान कुल तीन गवाहों ने गवाही दी और 8 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष के चार और गवाहों को बुलाया गया है।

    इसके अलावा, खान से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा की अनुपस्थिति के कारण फिर से टल गया है। यह फैसला, जिसे पहले 18 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था, अब 13 जनवरी को आने की उम्मीद है।

    एनएबी ने आरोप लगाया है कि खान की कैबिनेट ने 2019 में यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) द्वारा जब्त किए गए 190 मिलियन पाउंड को रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज को वापस करने के लिए एक गोपनीय विलेख को मंजूरी दी थी।

    डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एनएबी ने आगे दावा किया कि खान और उनकी पत्नी ने इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और बदले में अरबों रुपये और विशाल भूमि प्राप्त की।

    एनएबी के अनुसार, मलिक रियाज के बेटे ने फराह शाहजादी को 240 कनाल जमीन हस्तांतरित की, जबकि जुल्फी बुखारी को एक ट्रस्ट के तहत जमीन मिली जो हस्तांतरण के समय अस्तित्व में ही नहीं थी। एनएबी ने तर्क दिया कि फंड समायोजित होने के बाद ही ट्रस्ट बनाया गया था, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।

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