'इमरान को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता', पूर्व पाक पीएम की मौत की अफवाहों के बीच उनकी बहन ने दी चेतावनी
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं और उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सामने आती रहती हैं। वहीं, एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूर्व पाक पीएम की मौत की अफवाह फैली है जिसको लेकर उनकी बहन ने चेतावनी दी है।

पूर्व पाक पीएम की मौत की अफवाहों के बीच उनकी बहन ने दी चेतावनी (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं और उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सामने आती रहती हैं। वहीं, एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूर्व पाक पीएम की मौत की अफवाह फैली है जिसको लेकर उनकी बहन ने चेतावनी दी है।
इमरान खान की तीन बहनों में से एक अलीमा खानम ने दावा किया है कि परिवार को बार-बार उनसे मिलने से मना किया गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अलीमा ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों से पाक सेना बहुत परेशानियां पैदा कर रही है। कभी वे मुझे उनसे मिलने देते हैं, कभी मेरी किसी बहन को उनसे मिलने देते हैं, कभी किसी को उनसे मिलने नहीं देते। कई बार तो हमें घंटों बाहर इंतजार करना पड़ता है।
अलीमा खानम ने कहा कि अगस्त और सितंबर के बीच के आखिरी दिनों में हम उनसे मिल पाए क्योंकि उन पर जेल में एक मामला चल रहा था। जेल कोर्ट में हमारे वकीलों ने कहा था कि अगर परिवार और मीडिया को पहुंच नहीं दी गई और खुली सुनवाई नहीं हुई, तो हम दोबारा जज के सामने पेश नहीं होंगे।
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश का संदेह है, इमरान खान की बहन ने कहा कि जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक बात बता दूं। कोई भी इमरान का बाल भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। छूकर देखिए। और देखिए कोई बचता है या नहीं।
अदियाला जेल अधिकारियों ने आज इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि नेता का स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा है।
देश की शक्तिशाली सेना का समर्थन खोने के बाद इमरान खान को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।
पूर्व क्रिकेट स्टार को अगस्त 2023 से हिरासत में रखा गया है और उन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे राजनीति से प्रेरित हैं।
जनवरी में उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और क्रमशः 14 वर्ष और सात वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

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