Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इलाज की आड़ में मेरी बीवी से मिलने आते थे...', बुशरा बीबी के तलाकशुदा पति ने बढ़ाई इमरान खान की मुसीबत

    By AgencyEdited By: Piyush Kumar
    Updated: Sun, 26 Nov 2023 02:01 PM (IST)

    इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के तलाकशुदा पति खावर मनेका ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मनेका ने कहा कि इमरान खान अक्सर आध्यात्मिक उपचार की आड़ में उनकी अनुपस्थिति में घंटों उनके घर में रहते थे। उन्होंने आगे कहा कि इमरान देर रात बुशरा को फोन करते थे बुशरा को बातचीत के लिए अलग संपर्क नंबर और मोबाइल फोन भी दिए गए थे।

    Hero Image
    बुशरा बीबी के तलाकशुदा पति खावर मनेका ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए।(फोटो सोर्स: जागरण)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) के खिलाफ उनके तलाकशुदा पति खावर मनेका (Khawar Fareed Maneka) ने गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया है। वहीं, खावर मनेका ने इमरान खान के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खावर मनेका ने पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी से शादी रचाने और बिना विवाह के किसी महिला के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले मनेका ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को उनकी  शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

    बुशरा ने इद्दत अवधि का नहीं किया पालन: मनेका

    मनेका ने कहा कि इमरान खान अक्सर आध्यात्मिक उपचार की आड़ में उनकी अनुपस्थिति में घंटों उनके घर में रहते थे। उन्होंने आगे कहा कि इमरान देर रात बुशरा को फोन करते थे, बुशरा को बातचीत के लिए अलग संपर्क नंबर और मोबाइल फोन भी दिए गए थे।  मेनका ने उनके निकाह और विवाह समारोह को "न तो कानूनी और न ही इस्लामी" बताया क्योंकि यह इद्दत अवधि का पालन किए बिना (गैर-इस्लामिक) संपन्न हुआ था।

    दरअसल, इस्लामिक कानून के अनुसार, इद्दत, किसी महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद की वह अवधि है, जिसका पालन करना उस महिला के लिए जरूरी है, इस अवधि के दौरान वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है।

    इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

    मेनका ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा), 496 (वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से विवाह समारोह आयोजित करना) और 496 बी (व्यभिचार) के तहत इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की।

    अदालत ने इस मामले में इस्तेखाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के सदस्य अवन चौधरी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने निकाह कराया और मेनका के घर के कर्मचारी लतीफ को नोटिस जारी किया और उन्हें 28 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

    यह भी पढ़ें: Pakistan: जमानत के लिए इमरान खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानें PTI प्रमुख पर क्या है आरोप