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    Pakistan News: नवाज शरीफ के दोनों बेटे भ्रष्टाचार के मामलों में हुए बरी, 12 मार्च को ही दोनों भाई लंदन से लौटे थे स्वदेश

    Pakistan News जांच में सहयोग नहीं करने और लंदन चले जाने पर गत 2018 में दोनों भाइयों को भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि एवेनफीलड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में उनके पिता व मुख्य आरोपित नवाज शरीफ को दोषी ठहराया गया था लेकिन फ्लैगशिप मामले में बरी कर दिया गया था। दोनों बेटों पर भ्रष्टाचार मामलों का आरोप लगाया गया था।

    By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Tue, 19 Mar 2024 09:25 PM (IST)
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    पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो और पूर्व पीएम नवाज शरीफ

    पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को पनामा पेपर से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में बरी कर दिया। उन पर 2018 में पनामा पेपर से संबंधित एवेनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों का आरोप लगाया गया था।

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    जांच में सहयोग नहीं करने और लंदन चले जाने पर गत 2018 में दोनों भाइयों को भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि एवेनफीलड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में उनके पिता व मुख्य आरोपित नवाज शरीफ को दोषी ठहराया गया था लेकिन फ्लैगशिप मामले में बरी कर दिया गया था।

    नवाज शरीफ 4 साल का आत्मनिर्वासन खत्म कर पिछले साल लौटे थे पाक

    पाकिस्तान के तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल का आत्मनिर्वासन खत्म कर गत अक्टूबर में पाकिस्तान लौटे थे। उन्होने दो मामलों में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। गिरफ्तारी वारंट पर 14 मार्च तक रोक लगाए जाने के बाद हसन और हुसैन गत 12 मार्च को लौट आए और कोर्ट में पेश होने पर उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने मुख्य आरोपित के दोषमुक्त करार दिए जाने के बाद कोर्ट से उन्हें भी बरी करने की भी मांग की थी।

    पूर्व प्रधानमंत्री इमरान भी दो मामलों में बरी

    पाकिस्तान की कोर्ट ने मंगलवार को मार्च 2022 में सरकार विरोधी मार्च के दौरान तोड़फोड़ से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने खान की याचिका स्वीकार की और उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया।

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