पेशावर, एएनआइ: पाकिस्तान के पेशावर में कुछ दिनों पूर्व एक हिंदू लड़की के अपहरण के मुख्य आरोपित को पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। डान की खबर के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपित उबईदुर रहमान की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सैयद अतीक शाह की एक सदस्यीय पीठ ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड जमा करने की शर्त पर उसे जमानत दे दी।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में सात अन्य आरोपितों को जमानत दे दी थी, लेकिन मुख्य आरोपित की याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ वह हाई कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में पेशावर के पूर्वी कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में 20 दिसंबर को एक महिला शकुंतला बीबी ने एफआइआर दर्ज करवा कर आरोपितों पर अपनी दत्तक पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया था। शादी के लिए लड़की को मजबूर करने का भी मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने लड़की को रावलपिंडी से बरामद कर लिया। इस मामले के आठों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

a