Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sex Workers को इस देश में मिलेगी पेंशन और मैटरनिटी लीव, 'प्रॉस्टिट्यूशन' को लीगल बताने वाला ऐतिहासिक कानून लागू

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Tue, 03 Dec 2024 08:15 AM (IST)

    Sex workers law बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई है। अब ये वर्कर्स औपचारिक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे और अन्य व्यवसायों के समान श्रम अधिकार प्राप्त करेंगे। अब प्रॉस्टिट्यूशन को किसी दूसरे पेशे की तरह माना जाएगा। नए नियमों के तहत सेक्स वर्करों को स्वास्थ्य बीमा मैटरनिटी और सिक लीव बेरोजगारी सहायता और पेंशन भी मिलेगी।

    Hero Image
    Sex workers law बेल्जियम में नया कानून लागू। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, लंदन। Sex workers law बेल्जियम की सरकार ने सेक्स वर्कर्स के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून लागू किया है। इस कानून के तहत देश में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई है। अब ये वर्कर्स औपचारिक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे और अन्य व्यवसायों के समान श्रम अधिकार प्राप्त करेंगे। अब प्रॉस्टिट्यूशन को किसी दूसरे पेशे की तरह माना जाएगा।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेंशन, बीमा और लीव सब मिलेगा

    इस कानून को कुछ लोग 'क्रांति' बता रहे हैं। नया कानून सेक्स वर्करों के लिए मौलिक अधिकार भी स्थापित करता है, जिसमें ग्राहकों को मना करने, अपनी प्रथाओं को चुनने और किसी भी समय किसी भी कार्य को रोकने का अधिकार शामिल है। नए नियमों के तहत, सेक्स वर्करों को स्वास्थ्य बीमा, मैटरनिटी और सिक लीव, बेरोजगारी सहायता और पेंशन भी मिलेगी। 

    काम के घंटे, वेतन के नियम भी तय

    ये कानून काम के घंटे, वेतन और सुरक्षा उपायों पर नियम भी स्थापित करता है, जो उद्योग में उन लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है। कानून का मसौदा तैयार करने में शामिल एक वकालत समूह एस्पेस पी के समन्वयक इसाबेल जरामिलो ने कहा, "यह एक अविश्वसनीय कदम है।" "इसका मतलब है कि उनके पेशे को आखिरकार बेल्जियम राज्य द्वारा वैध माना जा सकता है।" 

    नियोक्ताओं को कंडोम आदि देने होंगे

    दूसरी ओर नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी ये कानून एक क्रांति होगा। उन्हें सेक्स वर्कर को काम पर रखने के लिए राज्य से स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। पिछले कानून के तहत, सेक्स वर्क के लिए किसी को काम पर रखना स्वचालित रूप से आपको दलाल बना देता था, भले ही व्यवस्था सहमति से की गई हो। अब नियोक्ताओं को स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और यौन उत्पीड़न या मानव तस्करी के लिए कोई पूर्व दोषसिद्धि सहित पृष्ठभूमि आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

    इसी के साथ नियोक्ता को साफ लिनेन, कंडोम और स्वच्छता उत्पाद प्रदान करने होंगे और कार्यस्थलों में आपातकालीन बटन लगाने होंगे।

    मुकदमा भी चलाया जा सकता

    स्वतंत्र रूप से यौन कार्य की सरकार से अनुमति होगी, लेकिन अनियमित तीसरे पक्ष को लाने या कानून के उल्लंघन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 

    जारामिलो ने कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हाशिए पर पड़े सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बेहतर पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।