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    इटली में महिलाओं को लेकर मेलोनी का ऐतिहासिक कदम, हत्या मामले में सीधे होगी उम्रकैद की सजा

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया है। नए कानून के तहत, महिलाओं की हत्या के दोषियों को अब सीधे उम्रकैद की सजा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और हिंसा को खत्म करना है। 

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    महिलाओं को लेकर मेलोनी का ऐतिहासिक कदम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कानून पेश किया है। इटली के सदन ने मंगलवार को इस कानून को मंजूरी दे दी। जिसके तहत महिला हत्या को आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध माना जाएगा।

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    दरअसल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इसको लेकर इटली की सदन में विधेयक पेश किया गया। मंगलवार को सांसदों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया।

    आजीवन कारावास की सजा

    विधेयक के अनुसार, दंड संहिता का नया अनुच्छेद "पीड़ित की विशेषताओं के आधार पर" हत्या की एक श्रेणी बनाता है। विधेयक के तहत महिलाओं या लड़कियों की जानबूझकर हत्या - को आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध बनाया गया है।

    इससे पहले इटली के कानून में पहले केवल उन मामलों में गंभीर परिस्थितियों का प्रावधान था जहां हत्यारा विवाहित हो या पीड़ित का रिश्तेदार हो।

    विरोध में कोई मत नहीं

    जुलाई में सीनेट द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी सरकारी पहल 237 मतों के साथ पारित हो गई, जबकि इसके विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मतदान की सराहना की और इस उपाय को "प्रत्येक महिला की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा" का एक साधन बताया।

    संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट

    गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि कि पिछले वर्ष लगभग 50,000 महिलाओं और लड़कियों की मृत्यु उनके जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई।

    इटली के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (Istat) के अनुसार, 2024 में देश में दर्ज 327 हत्याओं में से 116 महिलाओं और लड़कियों से संबंधित थीं। इसमें 92.2 प्रतिशत मामलों में हत्यारे (आरोपी) पुरुष थे।