Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिंगापुर में भारतीय नर्स को क्यों मिली दो कोड़े मारने की सजा? पढ़ें क्या हैं आरोप

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    सिंगापुर के रैफल्स अस्पताल में कार्यरत एक भारतीय नर्स पर पुरुष से छेड़छाड़ का आरोप लगा। दोषी पाए जाने पर उसे 14 महीने की जेल और दो बेंत की सजा सुनाई गई। नर्स ने एक पुरुष आगंतुक को कीटाणुरहित करने के बहाने अनुचित हरकत की थी। कोर्ट ने अपराध को गंभीरता से लेते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़ित को हुई मानसिक पीड़ा का भी ध्यान रखा गया।

    Hero Image

    भारतीय नर्स को छेड़छाड़ के आरोप में जेल और बेंत की सजा  (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर के प्रतिष्ठित रैफल्स अस्पताल में कार्यरत भारतीय नागरिक नर्स पर पुरुष के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय नागरिक नर्स को 14 महीने की जेल और दो बेंत की सजा सुनाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 34 वर्षीय एलीपे सिवा नागू जो भारतीय नागरिक है, सिंगापुर के एक बड़े अस्पताल में नर्स के पद पर काम करता है। उस पर आरोप था कि वह रैफल्स अस्पताल में आए एक पुरुष आगंतुक से "डिसइंफेक्ट" करने के बहाने अनुचित हरकत की। अपराध के तुरंत बाद उसे नर्सिंग ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था।

    कोर्ट ने सुनाई सजा

    द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिंगापुर की कोर्ट ने शुक्रवार को उसे 1 साल और 2 महीने की जेल की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट बताया गया कि इस अपराध के कारण पीड़िता को घटना की यादें ताजा हो गईं। हालांकि, पीड़ित के बारे में विवरण, जिसमें उसकी उम्र भी शामिल है, अदालती दस्तावेजों से हटा दिया गया था।

    पूरी घटना...

    उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने कहा कि पीड़ित 18 जून को अपने दादा से मिलने नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित अस्पताल गया था, जो वहां भर्ती थे। शाम करीब 7.30 बजे, पीड़ित एक मरीज के शौचालय में घुसा और जब वह शौचालय इस्तेमाल कर रहा था, तो एलीप ने अंदर झांका।

    डीपीपी फुआ ने बताया कि पीड़ित को "कीटाणुरहित" करने के बहाने, एलीप ने उसके हाथ पर साबुन लगाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। अदालत को बताया गया कि चौंका हुआ पीड़ित सदमे में होने के कारण हिल-डुल नहीं पाया। बाद में, पीड़ित अपनी इस दरिंदगी के बाद अपने दादा के बिस्तर के पास लौट आया।

    21 जून को दर्ज हुआ मामला

    अदालती दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि आगे क्या हुआ, लेकिन मामला 21 जून को दर्ज किया गया। इस मामले में एलीप को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।अदालत ने शुक्रवार को एलीपे शिवा नागू को एक साल दो महीने की जेल और दो बेंत की सजा सुनाई। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)