Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Singapore: 73 साल के भारतीय ने फ्लाइट में चार महिलाओं के साथ की छेड़छाड़, सिंगापुर की अदालत में आरोप तय

    By Agency Edited By: Sachin Pandey
    Updated: Mon, 25 Nov 2024 11:46 PM (IST)

    Singapore सिंगापुर में 73 वर्षीय एक भारतीय पर सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में चार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। शख्स ने एक ही महिला के साथ चार बार छेड़छाड़ की वहीं तीन अन्य महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। सिंगापुर की अदालत ने शख्स के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। पढ़ें क्या है पूरा मामला।

    Hero Image
    जिला अदालत ने शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप तय किए। (File Image)

    पीटीआई, सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत में 73 वर्षीय भारतीय नागरिक पर फ्लाइट में चार महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप तय किया गया है। शख्स पर आरोप है कि उसने सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) की अमेरिका से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में चार महिलाओं से छेड़छाड़ किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शख्स का नाम बालासुब्रमण्यम रमेश है और उस पर एक ही महिला के साथ चार बार छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं उसने 18 नवंबर को फ्लाइट में तीन अन्य महिलाओं को एक-एक बार निशाना बनाया।

    जिला अदालत ने तय किए आरोप

    पीटीआई ने स्ट्रेट्स टाइम्स के हवाले से बताया कि सोमवार को जिला अदालत में रमेश पर छेड़छाड़ के सात आरोप लगाए गए। अदालती दस्तावेजों में यह खुलासा नहीं किया गया है कि ये महिलाएं विमान की यात्री थीं या चालक दल की सदस्य थीं और उनकी पहचान की सुरक्षा के लिए गैग ऑर्डर के कारण उनका नाम नहीं बताया जा सकता।

    बालासुब्रमण्यम पर पहली महिला से सुबह करीब 3:15 बजे और दूसरी महिला से उड़ान के दौरान करीब पांच मिनट बाद छेड़छाड़ करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर दूसरी महिला से सुबह 3:30 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तीन बार और छेड़छाड़ की। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे तीसरी महिला को परेशान किया और शाम करीब 5:30 बजे चौथी महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की।

    13 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

    सिंगापुर के दैनिक अखबार के अनुसार, 13 दिसंबर को उसे दोषी घोषित किए जाने की उम्मीद है। छेड़छाड़ के प्रत्येक मामले में, अपराधी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या बेंत की सजा या ऐसी किसी भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, बाला सुब्रमण्यम को बेंत की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी उम्र 50 साल से अधिक है।