Explainer: क्या है UAE का नया 'रियल एस्टेट वीजा'? गोल्डन वीजा से कैसे है अलग? समझें अंतर
UAE Real Estate Visa संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रियल एस्टेट वीजा नामक गोल्डन वीजा की एक नई कैटेगरी बनाई है। यह वीजा UAE के रियल एस्टेट में निवेश करने पर मिलेगा। रियल एस्टेट वीजा गोल्डन वीजा से महंगा होगा जिसके लिए लगभग 4.7 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी UAE में होनी चाहिए। वहीं प्रॉपर्टी बेचने पर वीजा रद्द हो जाएगा।

डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहना कई लोगों का सपना होता है। राजधानी अबू धाबी से लेकर दुबई जैसे शहर ज्यादातर भारतीयों की पहली पसंद होते हैं। वहीं, गोल्डन वीजा की मदद से लोगों को UAE की लाइफटाइम नागरिकता भी मिल जाती है। हालांकि, अब UAE ने गोल्डन वीजा की नई कैटेगरी बनाई है, जिसे 'रियल एस्टेट वीजा' (UAE Real Estate Visa) नाम दिया गया है।
UAE में पहले ही विदेश से आए लोगों के लिए गोल्डन वीजा की सुविधा उपलब्ध थी। ऐसे में सवाल यह है कि रियल एस्टेट वीजा की जरूरत क्यों पड़ी और यह वीजा गोल्डन वीजा से कैसे अलग होगा? आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ
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कैसे मिलेगा रियल एस्टेट वीजा?
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार UAE ने नामांकन के आधार पर गोल्डन वीजा की नई कैटेगरी बनाई है। यह गोल्डन वीजा का ही एक विकल्प होगी, जिसमें लोगों को UAE के रियल एस्टेट में निवेश करने के बदले वीजा दिया जाएगा।
गोल्डन वीजा से कैसे होगा अलग?
रियल स्टेट वीजा के तहत UAE में 5-10 साल तक रहने का मौका मिलेगा। गोल्डन वीजा की तुलना में रियल एस्टेट वीजा काफी महंगा होगा। गोल्डन वीजा की बात करें तो, पीटीआई के अनुसार, 1,00,000 दिरहम (लगभग 23.30 लाख रुपये) में जिंदगीभर के लिए UAE का गोल्डन वीजा प्राप्त किया जा सकता है। वहीं, रियल एस्टेट वीजा के लिए कुछ शर्ते होंगी।
प्रॉपर्टी बेचने पर कैंसिल हो जाएगा वीजा
UAE की नई वीजा नीति के अनुसार, अगर कोई रियल एस्टेट वीजा मिलने के बाद यह प्रॉपर्टी बेचता है, तो उसका वीजा भी अमान्य हो जाएगा। हालांकि इस प्रॉपर्टी के साथ धारक को वीजा के लिए नया नामांकन करने की अनुमति होगी।
UAE बना अमीरों की पहली पसंद
हेनली और पार्टनर्स के अनुसार, UAE दुनियाभर के कई अमीर लोगों की पहली पसंद है। 2024 में 6,700 करोड़पतियों ने UAE में अपना आशियाना बनाया है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। पिछले साल लगभग 3,800 अमेरिकी UAE में शिफ्ट हुए हैं।
UAE में रहने के क्या हैं फायदे?
UAE के नागरिकों को व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax), पूंजीगत लाभ कर (Capital Gain Tax) और उत्तराधिकार कर (Inheritance Tax) नहीं देना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादा बिजनेसमैन UAE में रहना पसंद करते हैं।
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