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    यूएई ने भारत से आने वाली फ्लाइट पर बढ़ाई पाबंदी, अब 30 जून तक दुबई नहीं जा सकेंगे भारतीय

    By Shashank PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 31 May 2021 07:32 AM (IST)

    संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारत से आने वाले यात्री विमानों(फ्लाइट) की निलंबन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। फिलहाल 30 जून तक को ...और पढ़ें

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    सयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बढ़ाई भारतीय फ्लाइट पर रोक। (फोटो: दैनिक जागरण)

    दुबई, प्रेट्र। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए रविवार को भारत से आने वाली यात्री उड़ानों की निलंबन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। उधर, बांग्लादेश ने भारत के साथ लगती सीमाओं को 14 और दिनों के लिए बंद कर दिया है। हालांकि, सीमा से माल ढुलाई जारी रहेगी।कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूएई ने 25 अप्रैल को अपने यहां भारत से आने वाली सभी यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया था। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिस में कहा है कि यह फैसला अब 30 जून तक प्रभावी रहेगा। भारत से होकर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को यूएई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, इससे यूएई के गोल्डन वीजाधारकों और राजनयिकों को छूट मिली हुई है।

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    बांग्लादेश ने भारत से लगती सीमाओं को किया बंद

    बांग्लादेश ने भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सबसे पहले 26 अप्रैल को सीमाओं को सील किया गया था। कोरोना वायरस के बी.1.617.2 वैरिएंट के छह मामले आने के बाद बांग्लादेश ने आठ मई को यात्रा प्रतिबंध 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को यह प्रतिबंध और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।

    सऊदी अरब ने यूएई सहित दस अन्य देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाया!

    सऊदी अरब ने ग्यारह देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश की घोषणा की, जो कि 30 मई से शुरू होने वाले कोविड ​​​​-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात(यूएई), जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान के यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, एसपीए ने आंतरिक मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया। यदि आवश्यक हुआ तो इन देशों से आने वाले यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा। सभी गैर-टीकाकृत यात्रियों के लिए 7 दिनों की अवधि के लिए संस्थागत संगरोध प्रक्रियाओं का पालन करना और COVID-19 के जोखिमों को कवर करने के लिए एक वैध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य है।