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    China on Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले को लेकर क्‍या बोला चीन? पाकिस्‍तानी पत्रकार के सवाल का दिया ये जवाब

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Tue, 12 Dec 2023 03:37 PM (IST)

    चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया है। चीन ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच अतीत से चला आ रहा विवाद है और इस पर चीन की स्थिति स्पष्ट है।

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    China on Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले को लेकर क्‍या बोला चीन? (फाइल फोटो)

    पीटीआई, बीजिंग। चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया है। चीन ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहिए।

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    सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोला चीन

    चीन ने आर्टिकल 370 पर आए भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

    शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए कश्मीर विवाद- चीन

    चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच अतीत से चला आ रहा विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए।

    प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से विवाद को सुलझाना चाहिए और क्षेत्र में शांति व स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए।

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    पाकिस्तान ने उठाए थे सवाल

    चीन के सहयोगी पाकिस्तान ने सोमवार को कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई कानूनी महत्व नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को रखा बरकरार

    बता दें कि सोमवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है।

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