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    USCIS on H1B: नौकरी गंवा चुके H1-B कर्मचारियों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अमेरिका, इतने दिन की मिलेगी मोहलत

    अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि एच-1बी वीजा रखने वाले बर्खास्त कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच यूएससीआईएस ने यह टिप्पणी आई है।

    By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Tue, 28 Mar 2023 10:06 AM (IST)
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    USCIS on H1B: नौकरी गंवा चुके H1-B कर्मचारियों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अमेरिका (फोटो प्रतिकात्मक)

    वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि एच-1बी वीजा रखने वाले बर्खास्त कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच यूएससीआईएस ने यह टिप्पणी आई है।

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    USCIS के निदेशक ने लिखा पत्र

    USCIS ने यह भी कहा कि जिन H1B कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनके पास रहने के लिए कई विकल्प हैं। USCIS के निदेशक ने फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज को लिखे एक पत्र में कहा जब गैर-आप्रवासी श्रमिकों को नौकरी से निकाला जाता है तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं हो सकता है और कुछ मामलों में गलत तरीके से यह मान सकते हैं कि उनके पास 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

    एच-1बी वीजा धारकों के लिए काम करता है FIIDS

    बता दें कि फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने हाल ही में USCIS को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छंटनी के प्रभावों के बारे में लिखा था और 60 दिनों तक की वृद्धि की मांग की थी। USCIS ने पत्र में कहा कि यह वित्तीय और भावनात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार-आधारित गैर-आप्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर नौकरी छूट सकती है। उन्होंने कहा हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनैच्छिक समाप्ति के मुद्दे से अवगत हैं।

    USCIS ने क्या कहा

    USCIS ने कहा कि जब एक गैर-आप्रवासी कर्मचारी का रोजगार अनैच्छिक या स्वेच्छा से समाप्त हो जाता है तो वे आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकृत रहने की अवधि में बने रहने के लिए चार कार्यों में से एक को ले सकते हैं, अगर वे पात्र हैं। इनमें प्रमुख रूप से गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए एक आवेदन दाखिल करना और स्थिति के समायोजन के लिए एक आवेदन दाखिल करना शामिल है।

    आवेदन भी कर सकते हैं दायर

    USCIS ने कहा कि वे परिस्थितियों को कम करने के लिए एक आवेदन भी दायर कर सकते हैं या नियोक्ता को बदलने के लिए गैर-कानूनी याचिका के लाभार्थी हो सकते हैं। USCIS ने कहा अगर इनमें से कोई एक कार्रवाई 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-आप्रवासी की अधिकृत रहने की अवधि 60 दिनों से अधिक हो सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें। इसमें कहा गया है कि 60 दिनों तक की छूट अवधि होमलैंड सुरक्षा नियमों के विभाग में संहिताबद्ध है।

    नौकरी की तलाश जारी रखते हुए US में रहने के हैं कई विकल्प

    होमलैंड सुरक्षा नियमन विभाग में 60 दिनों तक की अनुग्रह अवधि को संहिताबद्ध किया गया है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के अनुपालन में नियामक बदलाव की आवश्यकता होगी और नीति मार्गदर्शन के माध्यम से यूएससीआईएस द्वारा इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। USCIS ने लिखा है कि सौभाग्य से नौकरी गंवाने वाले ज्यादातर लोगों के पास पिछले 60 दिनों से नौकरी की तलाश जारी रखते हुए अमेरिका में रहने के कई विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि यह एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों सहित प्रतिभाशाली विदेशी मूल के श्रमिकों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए योगदान को मान्यता देता है।