'बोइंग पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा', अमेरिकी जज ने याचिका को किया खारिज
टेक्सास के संघीय जज ने 737 मैक्स जेटलाइनर विमान बनानेवाली कंपनी बोइंग पर आपराधिक साजिश रचने के चार्ज को खारिज कर दिया। ये आपराधिक मामला दो विमान हादसों में 346 लोगों के मारे जाने के बाद कंपनी पर लगाया गया था।

अमेरिकी जज का फैसला, बोइंग पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा (फोटो- रॉयटर)
एपी, वाशिंगटन। टेक्सास के संघीय जज ने 737 मैक्स जेटलाइनर विमान बनानेवाली कंपनी बोइंग पर आपराधिक साजिश रचने के चार्ज को खारिज कर दिया। ये आपराधिक मामला दो विमान हादसों में 346 लोगों के मारे जाने के बाद कंपनी पर लगाया गया था।
गुरुवार को जारी लिखित निर्णय में अमेरिकी डिस्टि्रक्ट जज रीड ओ'कोनर ने संघीय सरकार की अपील पर बोइंग के खिलाफ केस खारिज कर दिया।
इसके बदले कंपनी को 1.1 अरब डालर का अतिरिक्त भुगतान या निवेश करना होगा, हादसे के पीडि़तों को मुआवजा देना होगा और आंतरिक सुरक्षा एवं गुणवत्ता उपाय करने होंगे। सितंबर में मामले की भावुक सुनवाई के बाद अदालत ने ये निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान तमाम पीडि़तों के स्वजनों ने जज से अपील की थी कि इस सौदे को रद कर दिया जाए और एक विशेष अभियोजक नियुक्त करके मामला उसे सौंप दिया जाए।
गौरतलब है कि 2018 और 2019 के बीच केवल पांच महीनों में दो विमान इंडोनेशिया और इथियोपिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के बारे में सरकारी नियामकों को धोखा दिया, जो विमान हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया।

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