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    US Election 2024: ट्रंप को चुनाव से रोका तो फैल सकती है अराजकता, वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दायर की

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
    Updated: Fri, 19 Jan 2024 07:11 PM (IST)

    पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोकने की अनुमति राज्यों को दी गई तो अराजकता और अशांति वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ट्रंप के वकीलों ने गुरुवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में यह बात कही है।

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    ट्रंप को चुनाव से रोका तो फैल सकती है अराजकता- वकील (फाइल फोटो)

    आईएएनएस, वॉशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोकने की अनुमति राज्यों को दी गई तो अराजकता और अशांति वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ट्रंप के वकीलों ने गुरुवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में यह बात कही है।

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    इसमें तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कोलोराडो के फैसले को पलट देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप संविधान की धारा-3 में दिए नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अमेरिका का अधिकारी नहीं होता है।

    ट्रंप का आचरण विद्रोहियों के अंतर्गत आता है

    पिछले महीने, कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप संवैधानिक रूप से 2024 के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनका छह जनवरी 2021 का आचरण विद्रोहियों के पद धारण करने पर प्रतिबंध वाले 14वें संशोधन के अंतर्गत आता है।

    ऐसे में अराजकता की स्थिति पैदा होगी

    वकीलों ने कहा है कि अगर कोलोराडो की तरह अन्य राज्यों के कोर्ट और अधिकारी रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार ट्रंप का नाम प्राथमिक मतदान से हटाने का फैसला लेते हैं तो अराजकता की स्थिति पैदा होगी।

    इस बीच वॉशिंगटन स्टेट के प्राथमिक मतदान में शामिल होने से ट्रंप को रोकने के प्रयास को एक कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे लेकर दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कैपिटल हिंसा मामले के कारण वह इसके लिए अयोग्य हैं।

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