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    अमेरिका में खत्म हो रहे आव्रजक वर्क परमिट पर डेढ़ साल का सेवा विस्तार, हजारों प्रवासी भारतीयों को मिली राहत

    अमेरिका ने एच-1बी वीजा धारक भारतीयों के जीवनसाथी के लिए भी नौकरी करने के रास्ते सरल कर दिए हैं। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अमेरिका में बसे ऐसे भारतीयों को परमिट खत्म होने के बाद भी 18 महीने की मोहलत मिलेगी।

    By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Wed, 04 May 2022 04:53 PM (IST)
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    अमेरिका ने एच-1बी वीजा धारक भारतीयों के जीवनसाथी के लिए भी नौकरी करने के रास्ते सरल किए हैं।

    वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (होमलैंड सिक्योरिटी विभाग) ने ग्रीन कार्ड लेने के आकांक्षी प्रवासी भारतीयों और एच-1बी वीजा धारक भारतीयों के जीवनसाथी के लिए भी नौकरी करने के रास्ते और सरल कर दिए हैं। अमेरिका में बसे ऐसे भारतीयों को अब काम का परमिट खत्म होने के बाद भी निर्बाध रूप से कामकाज जारी रखने के लिए 18 महीने की मोहलत मिलेगी। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से वहां बसे हजारों कामकाजी भारतीयों को खासा लाभ मिलेगा।

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    अमेरिका में ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से पर्मानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहते हैं। यह दस्तावेज उन आव्रजकों को दिया जाता है जिन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया जाता है। होमलैंड सिक्योरिटी का मंगलवार को लिए गया यह फैसला बुधवार से लागू हो गया है। इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है। गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि मौजूदा ईएडी पर 180 दिनों तक स्वचालित रूप से विस्तार मिलता है, जिसकी समाप्ति तिथि पर इसे 540 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा।

    अमेरिका में उन प्रवासियों को बाइडन प्रशासन ने राहत दी है जिनकी वर्क परमिट समय सीमा समाप्त होने वाली थी। बाइडन प्रशासन ने अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की समय सीमा को स्वचालित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें ग्रीन कार्ड चाहने वाले और एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी शामिल हैं, जिन्हें डेढ़ साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड (ईएडी) मिलता है।

    यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) के निदेशक उर एम. जद्दौ ने कहा, 'यूएससीआइएस लंबित ईएडी मामलों की संख्या को देखने का काम करता है, इसलिए एजेंसी ने निर्धारित किया है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान में दिया जा रहा 180 दिनों तक का स्वचालित विस्तार अपर्याप्त है।'

    यूएससीआइएस के अनुसार, यह अस्थायी नियम उन गैर-नागरिकों को राहत प्रदान करेगा, जो किसी कारण स्वचालित विस्तार के लिए पात्र हैं। इससे उन्हें अपने रोजगार को बनाए रखने और अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का अवसर मिलेगा। जबकि अमेरिकी नियोक्ताओं को इस मामले से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

    लंबित ईएडी नवीनीकरण आवेदन वाले गैर-नागरिक जिनका 180-दिनों का स्वचालित विस्तार समाप्त हो गया है और जिनकी ईएडी समाप्त हो गई है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि इस परिवर्तन से लगभग 87 हजार अप्रवासियों को तुरंत मदद मिलेगी, जिनका कार्य प्राधिकरण समाप्त हो गया है या अगले 30 दिनों में समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर, सरकार का प्रयास है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 अप्रवासियों को काम खोने के संकट से बचाया जाए।