ट्विटर पर आलोचकों को ब्लॉक नहीं कर सकते ट्रंप: फेडरल कोर्ट
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ट्विटर अकाउंट पर आलोचकों को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है।
वाशिंगटन (CNN) (आइएएनएस) । फेडरल अपील कोर्ट (federal appeals court) ने अपने उस आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ट्विटर अकाउंट पर आलोचकों को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। सर्किट जज पार्कर (Circuit Judge Parker) ने कहा कि ट्रंप अपने अकाउंट का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के वकील ने तर्क दिया कि ट्विटर अकाउंट व्यक्तिगत है न कि आधिकारिक सरकारी। संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है।
सर्किट जज पार्कर (Circuit Judge Parker) ने कहा कि ट्रंप अपने अकाउंट का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के वकील ने तर्क दिया कि ट्विटर अकाउंट व्यक्तिगत है न कि आधिकारिक सरकारी। संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। पार्कर ने लिखा, ‘राष्ट्रपति के लिए ट्विटर केवल आधिकारिक चैनल नहीं है, यह उनका कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है।’ सोमवार को अपीलीय अदालत (appellate court) ने रेखांकित किया कि किस तरह ट्विटर अकाउंट @realDonaldTrump का इस्तेमाल राष्ट्रपति के आधिकारिक कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पिछले साल जुलाई में संघीय अपील अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ट्विटर पर आलोचकों को ब्लॉक करके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप वैचारिक भेदभाव कर रहे हैं और इसका गंभीर परिणाम हो सकता है।
तीन जजों की समिति ने एक संघीय जज के पिछले साल के उस फैसले पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप, विरोधी नजरिया रखने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करके वैचारिक भेदभाव कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक सरकारी पद पर हैं और वे ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वे अमेरिकी लोगों को ब्लॉक करके अपनी पोस्ट पढ़ने से रोक नहीं सकते।
वहीं अमेरिका न्याय विभाग ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है लेकिन यह नहीं कहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी या नहीं। न्याय विभाग के प्रवक्ता केली लाको ने कहा, 'हम अदालत के फैसले से निराश हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही तर्क दिया है राष्ट्रपति ट्रम्प का अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट से यूजर्स को ब्लॉक करने का फैसला संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं करता है।' ट्रंप ने जिन लोगों को ट्विटर पर ब्लॉक किया, उनका प्रतिनिधित्व कोलंबिया विश्वविद्यालय में नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक जमील जाफर कर रहे हैं और जाफर ने ही कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई हुई।