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    Trump Tariffs: ट्रंप को टैरिफ वसूलने की इजाजत, पहले लगाई थी रोक; अदालत ने अमेरिकी सरकार को दी राहत

    Updated: Fri, 30 May 2025 07:05 AM (IST)

    एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वसूलने की अनुमति दे दी है। पहले ट्रंप सरकार के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का ट्रंप प्रशासन का तर्क व्यापार अदालत में नहीं चला। सरकार ने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया।

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    ट्रंप को टैरिफ वसूलने की इजाजत, अदालत ने अमेरिकी सरकार को दी राहत (फोटो- रॉयटर)

    एएनआई, वाशिंगटन। ट्रंप सरकार के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी थी, इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में अपील की जिसके बाद एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वसूलने की अनुमति दे दी।

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    व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कही ये बात

    यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी अदालत द्वारा रोके जाने के बाद अन्य देशों के नेताओं से बात की है।

    व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि उन्होंने (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप) आज सुबह जापान के नेता से बात की और कहा कि यह एक बहुत अच्छी कॉल और अच्छी चर्चा थी। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल दुनिया भर के देशों में अपने समकक्षों के संपर्क में है ताकि उन्हें पता चल सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी बातचीत की मेज पर रहेगा।

    आगे कहा कि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के देश हमारे साथ उचित व्यवहार करेंगे। यह कितना हास्यास्पद है कि हमें लूटा गया है, हमारे मध्यम वर्ग को खोखला कर दिया गया है, हमारा विनिर्माण आधार विदेश चला गया है, नौकरियां विदेश चली गई हैं और किसी भी अदालत ने इस बारे में कुछ नहीं किया है...

    लेकिन अब एक अदालत एक राष्ट्रपति को अतीत की उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करने से रोकने की कोशिश कर रही है।

    प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रशासन ऐसा करना जारी रखेगा। यह एक वादा है जो राष्ट्रपति ने अमेरिकी लोगों से किया है और यह एक वादा है जिस पर उन्होंने उन्हें चुना है। हम अदालत में यह लड़ाई जीतेंगे।

    कोर्ट ने पहले कही थी ये बात

    इससे पहले अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वर्ष 1977 में बना अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आइईईपीए) ट्रंप को इस प्रकार से आयात शुल्क लगाने की इजाजत नहीं देता है।

    ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दिया था यह तर्क

    भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का ट्रंप प्रशासन का तर्क व्यापार अदालत में नहीं चला। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने न्यूयार्क स्थित अदालत को बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तभी हुआ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को युद्ध टालने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करने की पेशकश की।

    संघर्ष विराम पर वाशिंगटन के दावे को भारत ने खारिज किया

    भारत ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा। भारत ने वाशिंगटन के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके व्यापार प्रस्ताव से टकराव रुक गया।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत होती रही। व्यापार या टैरिफ का मुद्दा किसी भी चर्चा में नहीं आया।