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    क्या होता है रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज? अमेरिका में लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्क परमिट नियमों में बदलाव से लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट आ सकता है। विदेशी कामगारों के लिए वर्क परमिट का स्वत: विस्तार खत्म कर दिया गया है। नए एच-1बी वीजा पर शुल्क लगने के बाद यह कदम उठाया गया है। बाइडन प्रशासन ने पहले ईएडी को स्वत: विस्तार दिया था, पर अब पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने वर्क परमिट के नियम बदल दिए हैं। सरकार ने विदेशी गैर-आप्रवासी कामगारों के लिए वर्क परमिट के स्वत: विस्तार को समाप्त कर दिया है। नए एच-1बी वीजा पर एक लाख डालर शुल्क लगाए जाने के बाद यह नया कदम उठाया गया है।

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    वर्क परमिट नियम में इस बदलाव से भारतीयों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2022 तक अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय अमेरिकी रहते थे। इनमें से 66 प्रतिशत भारतीय अमेरिकी आप्रवासी हैं, जबकि 34 प्रतिशत अमेरिका में जन्मे हैं।

    वर्क परमिट नियमों में ट्रंप प्रशासन का बदलाव

    अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि उनका विभाग विदेशियों की कड़ी जांच और परीक्षण पर नए सिरे से जोर दे रहा है, और पिछली सरकार की उन नीतियों को खत्म कर रहा है जिनमें अमेरिकियों की सुरक्षा और संरक्षा से ज्यादा विदेशियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती थी।

    उन्होंने कहा, ''किसी विदेशी के रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेजों की अवधि बढ़ाने से पहले उचित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक उपाय है। सभी विदेशियों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।''

    लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट

    नए वर्क परमिट नियम गुरुवार से हो गए लागू ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के शासन के एक नीतिगत फैसले को वापस लेते हुए अब वर्क परमिट के विस्तार की मांग करने वाले विदेशी गैर-आप्रवासी वीजा धारकों के लिए पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। कुछ श्रेणियों के विदेशी कामगारों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) की वैधता को स्वत: बढ़ाने की प्रथा को समाप्त करने वाले नए नियम गुरुवार से लागू हो गए।

    गृह सुरक्षा विभाग ने बुधवार को नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने वाले विदेशियों के लिए ईएडी की अवधि स्वत: बढ़ाने के प्रविधान को समाप्त करने की घोषणा की। विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य विदेशियों के रोजगार प्राधिकरणों की वैधता बढ़ाने से पहले उनकी उचित जांच-पड़ताल करना है। ''यह नियम 30 अक्टूबर से पहले स्वत: बढ़ाए गए ईएडी पर लागू नहीं होगा।''

    पहले स्वत: 540 दिनों का मिलता था विस्तार मई, 2022 में बाइडन प्रशासन ने उन नियमों में संशोधन किया था जिनके तहत आवेदकों द्वारा रोजगार प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए नए आवेदन दाखिल करने पर बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के ईएडी को स्वत: 540-दिनों का विस्तार प्रदान किया जाता था।

    बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के विस्तार देने का निर्णय उस अवधि के दौरान वर्क परमिट प्रदान करने के 15 लाख लंबित अनुरोधों को देखते हुए लिया गया था क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इन अनुरोधों पर कार्यवाही करने में देरी से बेरोजगारी बढ़ सकती है।

    क्या होता है रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज?

    रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज एक कानूनी कार्ड है जो अमेरिका में कुछ विदेशी नागरिकों को कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। यह उन लोगों को जारी किया जाता है जिनके पास स्थायी निवासी का दर्जा या ग्रीन कार्ड नहीं है, और यह उनके रोजगार प्राधिकरण का सबूत होता है। इस कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आव्रजन स्थिति समेत विभिन्न कारकों के आधार पर पात्रता निर्धारित होती है।

    विशिष्ट श्रेणियों के गैर-आप्रवासी वीजा धारकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज या ईएडी की आवश्यकता होती है। ईएडी इस बात का प्रमाण है कि एक गैर-आप्रवासी विदेशी कर्मचारी एक विशिष्ट अवधि के लिए देश में काम करने के लिए अधिकृत है। ईएडी की वैधता आमतौर पर एक से दो साल तक होती है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए इसे पांच साल के लिए भी प्रदान किया जा सकता है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)