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    H1-B Visa: अमेरिका को मिले एच1-बी वीजा के 65 हजार आवेदन, इमीग्रेशन सेवाओं के लिए संघीय एजेंसी ने दी जानकारी

    By Achyut KumarEdited By:
    Updated: Wed, 24 Aug 2022 07:52 AM (IST)

    H1-B Visa अमेरिका में वित्त वर्ष 2023 के लिए एच1-बी वीजा के लिए 65 हजार आवेदन मिल चुके हैं जो कांग्रेस (संसद) से स्वीकृत अधिकतम संख्या है। इमीग्रेशन सेवाओं के लिए अमेरिका की संघीय एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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    H1-B Visa: अमेरिका को मिले एच1-बी वीजा के 65 हजार आवेदन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका को वित्त वर्ष 2023 के लिए एच1-बी वीजा के लिए 65 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो कांग्रेस (संसद) से स्वीकृत अधिकतम संख्या है। इमीग्रेशन सेवाओं के लिए अमेरिका की संघीय एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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    क्या है एच1-बी वीजा

    एच1-बी वीजा नान-इमीग्रेशन वीजा है जिसके जरिये अमेरिकी कंपनियां विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विदेशी कामगारों को भर्ती करती हैं। खासकर प्रौद्योगिकी कंपनियां इस वीजा पर काफी निर्भर हैं जो हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों को भर्ती करती हैं। भारतीयों समेत विदेशी पेशेवरों में वर्क वीजा के बाद एच1-बी की सबसे अधिक मांग है।

    बता दें, कांग्रेस के द्वारा सीमा तय किए जाने के कारण अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाएं (यूएससीआइएस) एक वर्ष में अधिकतम 65000 एच-1बी वीजा जारी कर सकता है। यूएससीआइएस अन्य 20,000 एच-1बी वीजा उन विदेशी छात्रों को जारी कर सकता है, जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय से विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों में उच्च शिक्षा पूरी की है।

    अमेरिका की सरकार एच-1 बी वीजा उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों के लिए जारी करती है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। एच-1बी कार्य-प्राधिकरण सख्‍ती से केवल प्रायोजक नियोक्ता द्वारा नौकरी तक ही सीमित होता है।

    एच-1 बी वीजा के लिए कैसे करें आवेदन?

    एच-1 बी वीजा के लिए खुद आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई अमेरिकी कंपनी स्पांसर करती है। आपका नियोक्ता ही आपकी वीजा की फीस भरता है और वही आपके बदले आपके दस्तावेज वीजा दफ्तर में जमा कराता है। शुरुआत में एच-1 बी वीजा तीन साल के लिए मिलता है, जिसे छह साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    एच-1 बी वीजा होने पर अपने परिजनों को भी आप अमेरिका में ठहरने की अवधि तक रख सकते हैं। पति/पत्नी या बच्चों के लिए एच-4 वीजा जारी किया जाता है। एच-1बी वीजा धारक पांच साल की अवधि के बाद अमेरिका की स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।