US Visa Rules: अमेरिका का वीजा पाना होगा कठिन, अब आपके इस अकाउंट की भी होगी जांच; दूतावास ने जारी किया निर्देश
अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। अब एफ, एम या जे गैर-आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करने होंगे। जो अकाउंट प्राइवेट रखेंगे, उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। यह बदलाव पहचान सत्यापन, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच और आवेदकों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
अमेरिका का वीजा पाना होगा कठिन।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। US New Visa Rule: अमेरिका ने अपने वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर किसी को अमेरिका का वीजा चाहिए तो उसको सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट को पब्लिक करना होगा। जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखेगा वह अमेरिकी वीजा नहीं पा सकेगा।
दरअसल, यूएस दूतावास ने सोमवार को कहा कि एफ, एम या जे गैर-आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने सभी सोशल मीडिया खातों की गोपनीयता सेटिंग को पब्लिक कर दें। जिससे अमेरिका के कानून के तहत उनकी पहचान और वहां स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच की जा सके।
जारी किया गया बयान
बता दें कि 23 जून 2025 को यूएस दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि F,M और J वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक इत्यादि की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक करना होगा। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि अमेरिकी अधिकारी वीजा के लिए आवेदन करने वालों के ऑनलाइन एक्टिविटी को देख सकें। इसकी मदद से यह तय कर सकें कि आवेदक अमेरिका में पढ़ाई के लिए या एक्सचेंद प्रोग्राम के लिए उचित है या नहीं।
दूतावास में जारी एक बयान में कहा गया कि हम अपने वीजा स्क्रीनिंग और जांच में सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग उन वीजा आवेदकों की पहचान करने के लिए करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। बता दें कि यह घटना हाल ही में कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में ट्रम्प प्रशासन द्वारा आव्रजन पर की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सामने आई है।
कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, 19 जून को दूतावास ने कहा था कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और वीजा जारी होने के बाद इसकी जांच बंद नहीं होती है और अगर कोई कानून तोड़ता है तो अधिकारी इसे रद्द कर सकते हैं।
इसके अलावा दूतावास ने यह भी कहा था कि छात्र या आगंतुक वीजा पर रहते हुए अवैध ड्रग्स का उपयोग करना या किसी भी अमेरिकी कानून को तोड़ना किसी को भविष्य के अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य बना सकता है। इस महीने की शुरुआत में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी बयान जारी किए, जिसमें रेखांकित किया गया कि अमेरिका में वैध रूप से यात्रा करने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध प्रवेश या वीजा का दुरुपयोग देश द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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