US News: डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, अमेरिका में जन्मजात नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर रोक
मेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर अभी रोक लगी रहेगी। पिछले सप्ताह अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। फेडरल कोर्ट के जज जोसेफ लाप्लांट ने अपने फैसले को सात दिनों के लिए रोका था।

एपी, बोस्टन। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर अभी रोक लगी रहेगी। पिछले सप्ताह अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी।
ट्रंप प्रशासन को अपील करने का मौका दिया था
फेडरल कोर्ट के जज जोसेफ लाप्लांट ने अपने फैसले को सात दिनों के लिए रोका था और ट्रंप प्रशासन को अपील करने का मौका दिया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई अपील दायर नहीं होने के कारण उनका आदेश प्रभावी हो गया है।
ट्रंप के प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसीएलयू के वकील कोडी वोफसी ने कहा कि जज जोसेफ लाप्लांट का आदेश हर उस बच्चे की रक्षा करता है, जिसकी नागरिकता इस अवैध कार्यकारी आदेश से खतरे में थी।
निषेधाज्ञा अब देश में हर जगह लागू
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अपील नहीं की है और न ही आपातकालीन राहत मांगी है, इसलिए यह निषेधाज्ञा अब देश में हर जगह लागू है।
ट्रंप प्रशासन अभी भी अपील कर सकता है
ट्रंप प्रशासन अभी भी अपील कर सकता है या लाप्लांटे के आदेश को सीमित करने की मांग कर सकता है, लेकिन अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता समाप्त करने का प्रयास फिलहाल प्रभावी नहीं हो सकता। न्याय विभाग ने टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया।
ट्रंप का आदेश संविधान के अनुरूप
गौरतलब है कि ट्रंप का आदेश संघीय एजेंसियों को अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता देने से इनकार करने का निर्देश देता है जिनके कम से कम एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं। जबकि अमेरिकी संविधान अमेरिका में जन्मे लोग स्वत: ही नागरिक हो जाते हैं, चाहे उनके माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति कुछ भी हो।
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