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    Sikh Family Murder: कैलिफोर्निया में सिख परिवार की हत्या के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तय किए गए आरोप

    By Achyut KumarEdited By:
    Updated: Wed, 12 Oct 2022 08:25 AM (IST)

    कैलिफोर्निया में सिख परिवार की हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोपी पर अवैध रूप से एक बन्दूक रखने और आगजनी करने का भी आरोप लगाया गया है। परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था।

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    कैलिफोर्निया में सिख परिवार की हत्या के आरोपी के खिलाफ तय किए गए आरोप (फोटो-एएनआइ)

    कैलिफोर्निया, एएनआइ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक सिख परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी जीसस मैनुअल सालगाडो पर सोमवार को आरोप तय किए गए। सिख परिवार के चार सदस्यों जसदीप सिंह (36), जसलीन कौर (27), उनकी आठ माह की बच्ची आरोही ढेरी और 39 वर्षीय अमनदीप सिंह का पहले अपहरण किया गया था। बाद में, चारों के शव मर्सिड काउंटी के एक बाग में एक-दूसरे के पास पड़े मिले। परिवार मूल रूप से भारत के पंजाब राज्य का रहने वाला था।

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    सालगाडो पर बन्दूक और आगजनी का भी आरोप

    सालगाडो पर ट्रक में कथित रूप से आग लगाने के लिए अवैध रूप से एक बन्दूक रखने और आगजनी करने का भी आरोप है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक टेलीविजन स्टेशन केसीआरए के मुताबिक, मर्सिड काउंटी जिला अटार्नी कार्यालय ने कहा कि सालगाडो पैरोल की संभावना के बिना जेल में रहेगा।

    आत्महत्या का किया प्रयास

    बताया जाता है कि हिरासत में लेने से पहले संदिग्ध ने आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। संदिग्ध को छह अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। वह पहले परिवार की ट्रंक कंपनी में काम करता था। चोरी के संदेह पर परिवार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था।

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    पहले भी जेल जा चुका है सालगाडो

    कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट आफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के रिकार्ड के अनुसार, सालगाडो पहले भी लगभग एक दशक तक जेल में था। सैन फ्रांसिस्को क्रानिकल की रिपोर्ट के अनुसार, सालगाडो को सशस्त्र डकैती और गवाह को डराने-धमकाने के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।

    2007 में मिली 11 साल की सजा

    सालगाडो को 2007 में 11 साल की सजा मिली था। एक महीने बाद उसे आठ महीने की सजा सुनाई गई। उसने आठ साल की जेल की सजा काटी, जबकि 2015 से लेकर 2018 तक पैरोल पर रहा।

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