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मतदाताओं व विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमकाना TMC के विधायक को पड़ा भारी, चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस

Lok Sabha Election 2024 बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने इस महीने की शुरुआत में चोपरा से विधायक रहमान द्वारा उत्तर दिनाजपुर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए भाषण की जांच की और उनसे 25 अप्रैल को शाम पांच बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Published: Wed, 24 Apr 2024 03:41 PM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2024 03:41 PM (IST)
टीएमसी नेता को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस (प्रतिकात्मक फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

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बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने इस महीने की शुरुआत में चोपरा से विधायक रहमान द्वारा उत्तर दिनाजपुर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए भाषण की जांच की और उनसे 25 अप्रैल को शाम पांच बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है।

जनसभा में भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं को धमकाया

आयोग के एक अधिकारी ने कहा, सुवेंदु अधिकारी ने 11 अप्रैल को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर हमें एक शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक जनसभा में भाषण देते समय रहमान मतदाताओं और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे।

रहमान ने केंद्र को लेकर कह दी यह बात 

उन्होंने कहा कि रहमान को यह कहते हुए सुना गया कि केंद्र सरकार की सेनाएं (केंद्रीय बल) 26 अप्रैल तक यहां रहेंगी। उसके बाद आपको हमारी सेनाओं के साथ रहना होगा। अपने कीमती वोट बर्बाद न करें। क्षेत्र में चुनाव होने के बाद केंद्रीय बल 26 को यहां से चले जाएंगे और तब केवल हमारे केंद्रीय बल (राज्य पुलिस) यहां रहेंगे, फिर शिकायत मत करना कि मुझे क्या और क्यों हुआ।

आदर्श आचार संहिता का हुआ उल्लंघन

अधिकारी ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने भाषण की प्रतिलेख को प्रमाणित किया है। अधिकारी के अनुसार, जांच के बाद यह पाया गया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 व भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।

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