Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Teacher Recruitment Scam मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी को SC से मिली राहत, HC के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

    By AgencyEdited By: Babli Kumari
    Updated: Mon, 17 Apr 2023 12:19 PM (IST)

    Teacher Recruitment Scam पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला (Teachers Recruitment Scam) मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है। उनके खिलाफ जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

    Hero Image
    शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी को SC से मिली राहत (फाइल फोटो)

    कोलकाता, एजेंसी।  Teacher Recruitment Scam Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधान न्यायाधीश डी़ के. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस़ नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पूछताछ कर सकती है और यह ‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।’

    उच्चतम न्यायालय ने इस मामले संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया।

    न्यायालय ने आदेश दिया, ‘यह याचिका उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में है। डॉ ए. एम. सिंघवी ने उस आदेश और पारित निर्देशों की विषय वस्तु पर ध्यान दिलाया है, जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण के संबंध में जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले को 24 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश में पारित निर्देशों के संबंध में हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी।’