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    बंगाल में होने जा रहे तीन स्तरीय पंचायत चुनाव, जिला परिषदों के खर्च का लेखा-जोखा सरकारी रिकार्ड में नहीं

    खर्च के वार्षिक विवरण में बड़ी वित्तीय अनियमितता का पता चला पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम 1973 के अनुसार सभी जिला परिषदों त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में उच्चतम स्तर को राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने मासिक खर्चों का विवरण बनाए रखना आवश्यक है।

    By Priti JhaEdited By: Updated: Thu, 25 Aug 2022 12:08 PM (IST)
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    बंगाल में होने जा रहे तीन स्तरीय पंचायत चुनाव

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में अगले साल तीन स्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच राज्य में विभिन्न जिला परिषदों के खर्च के वार्षिक विवरण में एक बड़ी वित्तीय अनियमितता का पता चला है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न जिला परिषदों और स्वायत्त निकायों के लिए व्यय विवरण के अनुसार नवीनतम उपलब्ध पांच जिला परिषदों के रिकार्ड मौजूद नहीं है। दार्जिलिंग की पहाडिय़ों में राज्य की प्रमुख स्वायत्त परिषद, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का भी यही हाल है। अन्य जिला परिषदों के अभिलेख भी अद्यतन नहीं हैं।

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    पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 के अनुसार, सभी जिला परिषदों, त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में उच्चतम स्तर को राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने मासिक खर्चों का विवरण बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में बंगाल में 19 जिला परिषद हैं, जिनमें से पांच - अलीपुरद्वार, कूचबिहार, नदिया, कलिम्पोंग और झाडग़्राम के खर्चों का विवरण राज्य पंचायत और ग्रामीण मामलों के विभाग के खातों में पूरी तरह से गायब हैं। पुन: शेष जिला परिषदों में से अनेक ऐसे हैं जिनके व्यय विवरणी का अभिलेख 31 मार्च, 2022 तक अद्यतन नहीं है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जिला परिषदों में पूर्व बद्र्धमान, मालदा, हुगली और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं।

    विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग नियमित अंतराल पर सभी जिला परिषदों को खर्च का अद्यतन विवरण भेजने के लिए अलर्ट भेजता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ जिला परिषद रिकॉर्ड को अद्यतन करने में उदासीन दृष्टिकोण अपनाते हैं। नवनियुक्त पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने इस संबंध में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

    राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि वह रिकार्ड को क्रास चेक किए बिना टिप्पणी करने में असमर्थ थे। विभाग के अधिकारी ने आगे कहा कि जिला परिषदों की तरह, पंचायत समितियों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के दूसरे स्तर को भी पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने मासिक खर्च का विवरण बनाए रखना है। अब जब इस मामले में जिला परिषदें इतनी अनियमित हैं, तो पंचायत समितियों की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। इस तरह के अनियमित रिकार्ड के पीछे एक कारण यह है कि अधिकांश जिला परिषदें निधि का 50 प्रतिशत भी खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है।