बिना बांग्ला शिक्षा पोर्टल आइडी के ही छात्रों को मिलेगा स्कूलों में दाखिला
- स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशिका जारी कर दाखिले का दिया निर्देश - निर्देश के अनुपालन को साक्ष्
- स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशिका जारी कर दाखिले का दिया निर्देश
- निर्देश के अनुपालन को साक्ष्य के रूप में मांगी रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, कोलकाता : बांग्ला शिक्षा पोर्टल आइडी के न होने के कारण कई स्कूल शिशु शिक्षा केंद्र से कक्षा चौथी उत्तीर्ण छात्रों की पांचवीं व माध्यमिक शिक्षा केंद्र से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को नौवीं में दाखिला नहीं दे रहे हैं। वहीं उक्त मामले के प्रकाश में आने के बाद राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशिका जारी कर कहा है कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल आइडी न होने के कारण किसी भी छात्र को दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सौमित्र मोहन ने निर्देशिका जारी कर एसएसके व एमएसके छात्रों के त्वरित प्रयास से दाखिले की बात कही। साथ ही राज्य के सभी जिलों के प्राथमिक व माध्यमिक जिला निरीक्षकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को मिली शिकायत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने समस्याओं को संज्ञान में लिया। साथ ही अविलंब दाखिले की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, किसी भी संस्थान से आठवीं कक्षा तक उत्तीर्ण होना किसी भी उपयुक्त स्कूल में नामाकन के लिए योग्य माना जाता है। इसलिए ये सभी छात्र पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में किसी भी स्कूल में भर्ती होने के पात्र हैं। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक जिला निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल में जिन छात्रों के पास आइडी नहीं है, उन्हें मौजूदा नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें एसएसके, एमएसके, निजी स्कूलों अन्य प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षण का भी उल्लेख किया गया है। छात्र प्रवेश मॉड्यूल के माध्यम से छात्रों को 2020 में बांग्ला शिक्षा पोर्टल में शामिल करने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल में आइडी नहीं होने के कारण किसी भी छात्र को दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस निर्देश के अनुपालन को साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट भी मागी गई है।
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