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पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय पुलिस बल कंपनी की होगी वापसीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिमपोंग इलाकों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वापसी का आदेश दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 27 Oct 2017 02:30 PM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2017 04:21 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय पुलिस बल कंपनी की होगी वापसीः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, [जेएनएन] । सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिमपोंग इलाकों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वापसी का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 15 कंपनियों में से सात को चुनावी राज्यों में तैनाती को लेकर वापसी की इजाजत दे दी है। दरअसल केंद्र की ओर कहा गया था कि केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों को चुनावी राज्यों में तैनात करना है। ऐसे में उन्हें पश्चिम बंगाल से वापसी की इजाजत दी जाएं।

केंद्रीय पुलिस बल की वापसी का विरोध कर रही ममता सरकार से कोर्ट ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालना आपका कार्य है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के राज्य से पुलिस बल की वापसी से इलाके में हालात खराब होने के अंदेशे पर भी गौर किया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान माल के नुकसान के अंदेशे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।

केंद्र की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर सभी 24 हाईकोर्ट केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती को लेकर केंद्र को चुनौती देने लगेंगे, तो यह अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से मामले में एक हफ्ते में केंद्र के सवालों का जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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