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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Sandeshkhali Case: सीबीआई या एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya
Published: Thu, 29 Feb 2024 03:44 PM (IST)Updated: Thu, 29 Feb 2024 04:02 PM (IST)

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच ...और पढ़ें

संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

पीटीआई, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

अदालत ने संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचारों और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान भी लिया है। याचिकाकर्ता-वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान प्रस्ताव के साथ सोमवार को ही सुनवाई की जाए।

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मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई स्वत: संज्ञान प्रस्ताव के साथ सोमवार को होगी। पीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में दूसरे पक्षों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल हैं।

श्रीवास्तव द्वारा दाखिल जनहित याचिका में संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर सीबीआई या एसआईटी को सौंपने का अनुरोध किया गया है। श्रीवास्तव ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत तीन न्यायाधीशों की एक समिति के गठन का भी अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में श्रीवास्तव द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था लेकिन उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी थी।

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