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    RG Kar Case: 'जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है... जबरन साइन करवाए गए', सजा मिलने से पहले और क्या बोला संजय रॉय?

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Mon, 20 Jan 2025 04:03 PM (IST)

    RG Kar Rape Case आरजी कर मामले में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को आज सजा सुना दी गई है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है

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    RG Kar Rape Case संजय रॉय को कोर्ट ने सुनाई सजा। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, कोलकाता। RG Kar Rape Case कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को आज सजा सुना दी गई है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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    मैं निर्दोष हूं...

    सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे "गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।" रॉय को पिछले साल अगस्त में डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया पाया गया ता।

    जेल में मेरी पिटाई की गईः संजय रॉय

    मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा, 

    मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। जेल में मेरी पिटाई की गई और मुझे जबरन कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।

    मेडिकल जांच में भी कुछ नहीं मिला

    रॉय ने अदालत से आगे दावा किया कि जब सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया तो यहां रेलवे अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखा।

    रॉय बोला- मेरी बस मां, लेकिन अब वो भी नहीं मिलती

    न्यायाधीश द्वारा दोषी के परिवार के बारे में पूछे जाने पर रॉय ने कहा कि उसकी मां है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया। उसने बताया कि मामले में गिरफ्तारी से पहले वह पुलिस कैंप में रहता था।

    न्यायाधीश ने रॉय से कहा कि फैसला प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा और उन्होंने कहा कि मुकदमे में वकीलों द्वारा तीन घंटे की पूछताछ के दौरान उन्होंने पहले ही विस्तृत बयान दिए हैं।

    18 जनवरी को ठहराया गया था दोषी

    शनिवार को सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिरबन दास ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत रॉय को दोषी ठहराया।

    कार्यवाही के दौरान, सीबीआई के वकील ने दोषी को अधिकतम सजा देने की दलील दी और अपराध को "दुर्लभतम" बताया।

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