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    RG Kar Case: बंगाल सरकार की मंजूरी के बाद ही सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेगी अदालत, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला

    Updated: Sun, 01 Dec 2024 06:40 PM (IST)

    Bengal News आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। जो चार्जशीट केंद्रीय जांच एजेंसी ने दाखिल की है उस पर सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही अदालत संज्ञान लेगी। सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत कई स्टाफ के नाम हैं।

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    बंगाल सरकार की मंजूरी के बाद ही सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेगी अदालत (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में गत शुक्रवार को सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही अदालत संज्ञान लेगी।

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    सरकार की मंजूरी के बाद अदालत लेगी संज्ञान

    चार्जशीट में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उनके अंगरक्षक अफसर अली खान, आपूर्तिकर्ता बिप्लब सिन्हा, सुमन हाजरा व हाउस स्टाफ आशीष पांडे के नाम हैं।

    दरअसल संदीप घोष एक सरकारी कर्मचारी हैं और आशीष पांडे एक सरकारी डाक्टर हैं। ऐसे में दोनों के खिलाफ पेश की चार्जशीट के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है।

    अलीपुर कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चार्जशीट को अपने रिकार्ड में ले लिया है और कहा है कि सक्षम प्राधिकारी (बंगाल सरकार) द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद इसे संज्ञान लिया जाएगा। इधर सीबीआई ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए बंगाल सरकार से संपर्क किया है, जो अभी उसके पास लंबित है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

    वित्तीय अनियमितताओं के लगे हैं आरोप

    मालूम हो कि अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डा. अख्तर अली ने डा. घोष व अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसकी जांच कराने को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। घोष पर टेंडरों को लेकर पक्षपात करने, मेडिकल आर्गेनिक कचरे की अवैध बिक्री, मुर्दाघर के शवों के अंग बेचने, पैसे लेकर मेडिकल छात्रों को पास कराने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।

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