भारतीय क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां के बारे में अशालीन पोस्ट करने के खिलाफ सख्त कदम उठाए पुलिस : हाईकोर्ट
न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि हसीन जहां ने इस मामले में पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के बारे में इंटरनेट मीडिया पर अशालीन पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को यह निर्देश दिया।
आपराधिक और मानहानि से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि हसीन जहां ने इस मामले में पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उनके अधिवक्ता आशीष कुमार चौधरी ने कहा कि हसीन जहां उभरती हुई अभिनेत्री हैं। उनके बारे में इंटरनेट मीडिया पर अशालीन पोस्ट करना आपराधिक और मानहानि से जुड़ा मामला है।
इंटरनेट पर अशालीन पोस्ट व धमकी दी
पुलिस को इस मामले में उचित कदम उठाना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गौरतलब है कि मोहम्मद शमी ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार दिया था, जिसपर हसीन जहां ने अपने विचार व्यक्त किए थे। आरोप है कि इसके बाद शमी के समर्थकों ने हसीन जहां के बारे में इंटरनेट पर अशालीन पोस्ट किए। उन्हें धमकियां भी दी गईं।
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