मुर्शिदाबाद: वक्फ कानून विरोध में दोहरे हत्याकांड के 13 दोषी करार, उम्रकैद
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या के मामले में अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में जिले की जंगीपुर उप-मंडल अदालत के न्यायाधीश ने इस घटना को 'सभ्य समाज पर एक काला धब्बा' करार देते हुए सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
अदालत ने मृतकों के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि इस साल अप्रैल में यह वारदात हुई थी। हरगोबिंद दास व उनके पुत्र चंदन दास की धारदार हथियारों से वार करके हत्या कर दी गई थी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।